बेतिया. नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने कांड के नामजद अभियुक्त रमजान मियां को दोषी पाते हुए उसे तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर पांच हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं न्यायाधीश ने पीड़ित बच्ची को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पचास हजार मुआवजा राशि भी देने का आदेश दिया है. सजायाफ्ता रमजान मियां सहोदरा थाने के शेरहवा गांव का रहने वाला है. पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 22 अक्टूबर वर्ष 2021 की है. एक नाबालिग बच्ची अपने घर में थी. सुनसान देखकर अभियुक्त रमजान मियां उसके घर में घुस गया और उसके साथ बलात्कार का प्रयास करने लगा. इस संबंध में पीड़ित बच्ची के माता ने सहोदरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.
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