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सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद जिले में पुराने नियम से भूमि का निबंधन शुरू, लौटी रौनक

Updated at : 20 May 2024 8:57 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद जिले में पुराने नियम से भूमि का निबंधन शुरू, लौटी रौनक

बेतिया, चनपटिया, लौरिया, नरकटियागंज व बगहा निबंधन कार्यालय में 514 से ज्यादा लोगों ने कराई भूमि की रजिस्ट्री

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बेतिया/चनपटिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिले के सभी निबंधन कार्यालयों में सोमवार को रौनक लौट आई है. जिला मुख्यालय को प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले ही दिन सभी पांच बेतिया, चनपटिया, लौरिया, नरकटियागंज व बगहा निबंधन कार्यालय में 514 से ज्यादा लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री कराई. अगर आंकड़ों पर गौर किया जाय, तो औसतन प्रत्येक कार्यालय ने जमीन की निबंधन करने में शतक लगाया है. जिला अवर निबंधन अमरेंद्र कुमार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नियम के अनुसार से निबंधन करने का आदेश दिया है. जिसमें भू-स्वामी के नाम जमीन की जामबंदीदारों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है. अब भू-धारक अपने पूर्वजों के नाम से जमाबंदीदारों भूमि की निबंधन कर सकते हैं. अगर आंकड़ों पर गौर किया जाय, तो बेतिया निबंधन कार्यालय में भूमि निबंधन कराने वालों ने 106 से स्लॉट का बुकिंग कराया है. जबकि चनपटिया में 101, लौरिया 101, नरकटियागंज 104 व बगहा 102 में लोगों ने स्लॉट बुक कराया है. जाहिर है कि पुराने नियम से भूमि की निबंधन होने से स्लॉट बुक कराने के साथ राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. चनपटिया प्रतिनिधि के अनुसार न्यायालय के आदेश के बाद विभाग के वरीय अधिकारियों के निर्देश मिलने पर शनिवार से पूर्व की भांति निबंधन का कार्य होने लगा है. अवर निबंधन पदाधिकारी संजय भारती ने कहा जिले के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया. जिसमे कहा गया कि पूर्व की भांति निबंधन का कार्य जारी रखें. इधर दो दिनों में 150 से अधिक लोगों का पुराने नियम पर जमीन के खरीद बिक्री का कार्य हुआ है. दस्तावेज व नफीस संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा और सचिव सुजीत दुबे ने बताया कि पुराने नियम पर निबंधन का कार्य शुरू हो गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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