अगर आप शिक्षक हैं तो यह खबर आपके काम की है, जानिए किसे मिलेगा 10% और किसे 7.5% HRA

प्रतीकात्मक तस्वीर
बिहार सरकार ने शिक्षकों के आवास भत्ते (HRA) को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब जेड श्रेणी के 34 शहरी क्षेत्रों में 8 किमी के दायरे में रहने वाले शिक्षकों को 10% HRA मिलेगा। जानें किन शिक्षकों को 7.5% HRA मिलेगा।
Teacher HRA Update: बिहार सरकार ने शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए आवास भत्ते (HRA) को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुमार निशांत विवेक के आदेश के अनुसार, बेतिया और बगहा सहित जेड श्रेणी के अधिसूचित 34 शहरी क्षेत्रों के आठ किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को 10 प्रतिशत आवास भत्ता मिलेगा.
यह सुविधा संबंधित शिक्षकों के कार्यस्थल से आठ किलोमीटर के दायरे में निवास करने की शर्त पर लागू होगी.
इन नगर क्षेत्रों के शिक्षकों को मिलेगा 7.5% HRA
आदेश के अनुसार पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज और रामनगर नगर परिषद के साथ-साथ चनपटिया, मच्छरगांवा और लौरिया जैसे अवर्गीकृत शहरी क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को 7.5 प्रतिशत आवास भत्ता दिया जाएगा.
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को उनके मूल वेतन के आधार पर 5 प्रतिशत HRA मिलता रहेगा.
जेड श्रेणी के 34 शहरों को मिलेगा लाभ
शिक्षा विभाग के आदेश में बिहार के जेड श्रेणी के अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में अररिया, आरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डेहरी, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, बेतिया और बगहा को शामिल किया गया है.
1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा लाभ
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा जून 2024 में जारी संकल्प के आलोक में यह व्यवस्था 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी.
शिक्षकों को इस भत्ते का भुगतान स्वीकृत करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को सौंपी गई है. विभाग ने निर्धारित पात्रता के अनुसार लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं.
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