बगहा. बगहा थाना कांड संख्या 186/2000 के अनुसार पिपरिया गांव से अपहरण कर हत्या के मामले के तीन अभियुक्तों को 25 साल बाद दोषी साबित कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है. इसके साथ 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. प्रभारी एपीपी जितेंद्र भारती ने बताया कि एडीजे प्रथम रविरंजन की अदालत ने उक्त मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि अभियुक्तों द्वारा नगर थाना के पिपरिया निवासी बासदेव चौधरी के पुत्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी गयी थी. जिसकी सुनवाई 25 साल बाद पूरी हुई है. प्रभारी एपीपी ने बताया कि बगहा थाना कांड संख्या 186/2000 व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में एसटीआर नंबर 33/2002 की सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे रवि रंजन ने आरोपी तीनों अभियुक्त क्रमश: अंगद चौधरी, अदालत नोनिया व बिरजू राम को दोषी साबित कर दिया. प्रभारी एपीपी ने बताया कि तमाम गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा तीनों अभियुक्तों में से दो अदालत नोनिया व बिरजू राम को धारा 302 व 120 बी के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है. जबकि तीसरे अभियुक्त अंगद चौधरी को 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार का अर्थदंड दिया गया. उन्होंने बताया कि अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी. इसमें एपीपी के साथ उनके सहयोगी अधिवक्ता विकास कुमार भी सक्रिय भूमिका में शामिल रहे.
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