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चर्चित राजेश हत्याकांड में चार को उम्र कैद, 40-40 हजार जुर्माना

Updated at : 28 May 2024 9:00 PM (IST)
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चर्चित राजेश हत्याकांड में चार को उम्र कैद, 40-40 हजार जुर्माना

शहर की मेयर गरिमा देवी सिकारिया और इनके पति रोहित सिकरिया को हत्या के मामले में फंसाने के उद्देश्य से हुई हत्या मामले में कोर्ट से सजा का एलान हुआ है.

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बेतिया.शहर की मेयर गरिमा देवी सिकारिया और इनके पति रोहित सिकरिया को हत्या के मामले में फंसाने के उद्देश्य से हुई हत्या मामले में कोर्ट से सजा का एलान हुआ है. चार वर्ष पूर्व मुफस्सिल थाने के लालू नगर में नरकटियागंज के राजेश कुमार की हुई इस हत्या के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मांझी ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही उनके ऊपर 40-40 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है. सजायाफ्ता अब्दुल खालिद हुसैन उर्फ गोलू, मोहम्मद अब्दुल रऊफ हुसैन उर्फ आजाद उर्फ भोलू, अख्तर हुसैन बेतिया लालू नगर तथा रंजीत बरनवाल प्रकाश नगर नरकटियागंज का रहने वाला है. अपर लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद यादव ने बताया कि घटना वर्ष 2020 की है. बेतिया नगर के लालू नगर मोहल्ले में पुलिस ने एक नरमुंड को बरामद किया था, तब अख्तर हुसैन और उसके परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचकर उसकी पहचान की थी कि यह नरमुंड उसके पुत्र खालिद हुसैन उर्फ गोलू का है. इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में शहर के एक बड़े व्यवसायी रोहित सिकारिया और इनकी पत्नी मेयर गरिमा देवी सिकारिया को नामजद अभियुक्त बनाया गया था जबकि अनुसंधान में पुलिस ने खुलासा किया कि खालिद खालिद हुसैन जिंदा है और दिल्ली में छुपा है. पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ किया तो उसने सच्चाई उगल दी. उसने बताया कि बरामद नरमुंड नरकटियागंज निवासी राजेश कुमार का है. अनुसंधान में यह भी खुलासा हुआ कि अख्तर हुसैन ने मेयर और इनके पति को फसाने के लिए इस तरह की साजिश रची थी. खालिद हुसैन ने पुलिस को बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित एक जमीन को लेकर विवाद था. इसी में व्यवसायी को फसाने के उद्देश्य से सभी लोगों ने मिलकर एक साजिश एवं षड्यंत्र के तहत नरकटियागंज निवासी राजेश की हत्या कर दी और उसके नरमुंड को अख्तर हुसैन ने अपने पुत्र खालिद हुसैन का नरमुंड बताकर व्यवसायी को फसाने का प्रयास किया. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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