पत्नी की हत्या मामले में आजीवन कारावास, एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने धनहा थाना कांड संख्या 215/2024 में दोषी ठहराए गए.
बगहा. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने धनहा थाना कांड संख्या 215/2024 में दोषी ठहराए गए. अभियुक्त अमित पटेल को सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा.अदालत ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सभी कड़ियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं.
पति ने कर दिया था पत्नी को चाकू गोदकर हत्या
एपीपी मन्नू राव ने कोर्ट को बताया कि मृतक सरिता देवी को अंतिम बार जीवित अपने पति अमित पटेल के साथ देखा गया था.ससुराल से मोटरसाइकिल पर विदा कराने के बाद रास्ते में उसकी चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद अभियुक्त फरार हो गया था. बाद में उसकी निशानदेही पर मृतक के खून से सना चाकू और अभियुक्त का जूता उसके घर से बरामद हुआ.अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2021 में भी अमित पटेल ने अपनी पत्नी की गर्दन पर चाकू से हमला कर हत्या का प्रयास किया था. सभी साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट में कोई विरोधाभास नहीं पाया गया. अभियोजन पक्ष के एपीपी मन्नू राव ने अपना मामला सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे साबित किया.
बच्चे को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत चार हजार रुपये मासिक सहायता राशि मिलेगासजा के बिंदु पर अभियुक्त के अधिवक्ता ने कहा कि वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है और उसके छोटे बच्चे हैं. इसलिए उसे न्यूनतम सजा दी जाए. वहीं अभियोजन ने कहा कि अमित पटेल एक आभ्यासिक अपराधी है और उसने पत्नी की निर्मम हत्या कर पारिवारिक संस्था को नष्ट किया है. इसलिए कठोर दंड दिया जाना चाहिए.अदालत ने अपने आदेश में कहा कि “जब रक्षक ही भक्षक बन जाए” तो यह समाज के लिए गंभीर संदेश है.साथ ही, न्यायालय ने जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देश दिया कि मृतका के नौ वर्षीय पुत्र आयुष पटेल को बिहार सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना के तहत चार हजार रुपये मासिक सहायता राशि तुरंत प्रदान की जाए. निर्णय की प्रतियां संबंधित अधिकारियों को अनुपालन हेतु भेजी गई हैं.
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