बेतिया . भूमि विवाद को लेकर साठी थाना बसंतपुर गांव में हुई दोहरे हत्याकांड की सुनवाई करते हुए जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय आशिताब कुमार ने रामेश्वर यादव और विनोद यादव की हुई हत्या में आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने अभियुक्त मुन्ना यादव, उपेंद्र यादव, मनन यादव, ठग यादव, राजू यादव, त्रिलोकी यादव, विजय यादव, ददन यादव को भादवि की धारा 302/149 में आजीवन कारावास, 307/149 में दस वर्ष, 27 आर्म्स एक्ट में छह वर्ष, 147 में दो वर्ष, 148 में तीन वर्ष, 427/149 में दो वर्ष, 504/149 दो वर्ष, 341/149 में एक माह, 447 में तीन माह कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने यह फैसला स्पीडी ट्रायल के तहत सुनाया गया है.
उपरोक्त मामलों के लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया कि इस कांड के सूचक साठी थाना के बसंतपुर गांव निवासी मृतक रामेश्वर यादव के पुत्र राजकुमार यादव है. घटना 22 मई 21 की है. उक्त तिथि को रामेश्वर यादव, विनोद यादव, अमर लाल यादव गांव के हरेंद्र यादव के पुत्र की शादी में बारात गए हुए थे. रात में घर लौटे तो देखें सजायाफ्ता दस धुर जमीन पर बने फुस के घर को उजाड़ रहे हैं. रामेश्वर यादव विनोद यादव, अमर लाल यादव ने इसका विरोध किया तो सजायाफ्ता गण, हाथ में देसी बंदूक लिए हुए थे, गुस्से में देशी बन्दूक से फायर करना शुरू कर दिए. रामेश्वर यादव, विनोद यादव, अमर लाल यादव गंभीर रूप से जख्मी होकर जमीन पर गिर गए. ग्रामीणों ने तीनों को इलाज के लिए चनपटिया अस्पताल लेकर आए. चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जीएमसीएच में रेफर कर दिया है, लेकिन रास्ते में रामेश्वर यादव, विनोद यादव की मौत हो गई. अमर लाल यादव का इलाज अस्पताल में हुआ. बेहतर इलाज के लिए उसे मोतिहारी के रहमानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटनास्थल पर पहुंची साठी थाने की पुलिस ने मृतक रामेश्वर यादव के पुत्र राजकुमार यादव का फर्दबयान के आधार पर कांड संख्या-93/2021 दर्ज कर लिया. लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया कि पुलिस अधीक्षक इस वाद पर लगातार नजर बनाए हुए थे. वे मुझसे से न्यायालय में हो रहे स्पीडी ट्रायल की प्रगति रिपोर्ट हासिल करने के साथ उनका मार्गदर्शन कर रहे थे.
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