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भूमि विवाद में बानुछापर के नागेश्वर की हत्या के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद

Updated at : 27 Jun 2025 6:24 PM (IST)
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भूमि विवाद में बानुछापर के नागेश्वर की हत्या के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद

बानूछापर के नागेश्वर प्रसाद हत्याकांड मामले में महज 13 महीने बाद ही कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. भूमि विवाद में डेढ़ वर्ष पूर्व की गई यह हत्या हुई है.

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बेतिया. बानूछापर के नागेश्वर प्रसाद हत्याकांड मामले में महज 13 महीने बाद ही कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. भूमि विवाद में डेढ़ वर्ष पूर्व की गई यह हत्या हुई है. स्पीडी ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई पूरी करते हुए चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय ने दोषी पाए दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों के ऊपर 50 हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड का भुगतान नहीं करने पर दोनों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता बैद्यनाथ राउत उर्फ बैजू पटेल तथा इसका पुत्र प्रिंस कुमार बानूछापर थाने के दुसाइयां टोला गांव के रहने वाले हैं. अपर लोक अभियोजक ज्योतिभूषण फौजदार ने बताया कि घटना छह अगस्त वर्ष 2023 की है. भूमि विवाद को लेकर पिलर लगाने के चलते बैजनाथ राउत उर्फ बैजू पटेल के कहने पर उसके पुत्र प्रिंस कुमार ने नागेश्वर प्रसाद के सिर पर कुदाल से प्रहार किया. जिससे उनका सिर फट गया और वह जमीन पर गिर पड़े. उनको बचाने चंदन कुमार आये तो उन्हें भी मारपीट कर उन लोगों ने जख्मी कर दिया. जख्मी हालत में उन्हें जीएमसीएच ले जाया गया. जहां नागेश्वर प्रसाद की गंभीर हालत को देखकर उसे रेफर कर दिया गया. मोतिहारी रहमानिया हॉस्पिटल में इलाज के दौरान नागेश्वर प्रसाद की मृत्यु हो गई. इस संबंध में मृतक के पुत्र कुणाल कुमार ने मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई महज 13 महीने में पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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SATISH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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