अपराधियों पर जिला बदर की कार्रवाई, 30 नवंबर 2025 तक रहेंगे प्रतिबंधित

Published by : SATISH KUMAR Updated At : 22 Oct 2025 8:53 PM

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जिला पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण धर्मेन्द्र कुमार ने 24 अपराधियों को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-2024 की धारा 03(3) के तहत थाना बदर/जिला बदर करने का आदेश जारी किया है.

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बेतिया. आगामी विधानसभा आम चुनाव एवं विभिन्न पर्व-त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण धर्मेन्द्र कुमार ने 24 अपराधियों को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-2024 की धारा 03(3) के तहत थाना बदर/जिला बदर करने का आदेश जारी किया है. इन सभी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट, आईटी एक्ट, मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम सहित अन्य कानूनों के तहत कई मामले दर्ज हैं। ये सभी फिलहाल जमानत पर बाहर थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की सुनवाई के बाद ये आरोपी अपना पक्ष संतोषजनक रूप से प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके बाद इन्हें 30 नवंबर 2025 तक के लिए जिला बदर किया गया है. इस अवधि में इन्हें संबंधित थाने में नियमित हाजिरी देनी होगी. जिला बदर किए गए अपराधी इस प्रकार हैं अभिषेक राय, अशोक कुमार सोनी उर्फ भवानी सिंह, सोनू चौधरी, सावन सिंह, ओमप्रकाश यादव, राजाबाबु उर्फ सन्नी सिंह, पंकज चौधरी, शेषनाथ बीन, चनर साह, शेख साबिर, मुकेश यादव, कासिब राणा, अनवर मियां, तबरेज आलम, संदीप चौधरी, अशोक राम, विजय प्रसाद उर्फ विजय कुशवाहा, शेख इकबाल उर्फ राजा, गुडड्डु अंसारी, मेहित पटेल, रवि पटेल, दीपक कुमार जयसवाल, जाकिर मियां और नंदलाल यादव. जिला पदाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक बेतिया एवं बगहा को आदेश के अनुपालन की सतत निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

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