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चरस तस्कर को 12 वर्ष की सजा, दो लाख रुपये जुर्माना

Updated at : 19 Mar 2025 9:13 PM (IST)
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चरस तस्कर को 12 वर्ष की सजा, दो लाख रुपये जुर्माना

चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने कांड के नामजद अभियुक्त राकेश शाह को दोषी पाते हुए उसे 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसके ऊपर दो लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है.

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बेतिया. चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने कांड के नामजद अभियुक्त राकेश शाह को दोषी पाते हुए उसे 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसके ऊपर दो लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता राकेश शाह सिकटा थाने के शिकारपुर गांव का रहने वाला है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना भारत के 12 अक्टूबर वर्ष 2023 की है. सिकटा पुलिस थाने के अवर निरीक्षक अमरजीत कुमार पाठक को गुप्त सूचना मिली कि शिकारपुर गांव निवासी राकेश सह चरस का धंधा करता है. वह काले रंग की मोटरसाइकिल पर चरस का बड़ा खेप लेकर बेहरा के रास्ते गोपालपुर की तरफ जाने वाला है. इसकी सूचना अंचलाधिकारी को दी गई. गुप्त सूचना के सत्यापन और तस्कर के घर पकड़ के लिए छापामारी दल का गठन किया गया और बेहरा गांव से गोपालपुर जाने वाली पक्की सड़क पर बने नदी के पुल पर नाका लगाया गया. इस क्रम में एक व्यक्ति काले रंग की सुपर हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया. पुलिस के जवानों ने उसे रोकने का इशारा किया. बाइक सवार भागने लगा. जवानों ने पीछा कर उसको पकड़ लिया. मोटरसाइकिल पर बंधे बोरे की तलाशी ली गई. जिसमें से प्लास्टिक में लपेटा हुआ 8 किलो चरस जब्त किया गया. इस संबंध में सिकटा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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