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Bettiah : गांजा तस्करी में एक को बारह वर्ष की सजा, चार लाख रुपये जुर्माना

Updated at : 02 Sep 2025 9:01 PM (IST)
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Bettiah : गांजा तस्करी में एक को बारह वर्ष की सजा, चार लाख रुपये जुर्माना

इसके अलावा उसके ऊपर चार लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है.

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बेतिया. दोबारा भारी मात्रा में गांजा के साथ पकड़े गये एक अभियुक्त के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वाश धर दुबे ने कांड के नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उसके ऊपर चार लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफत्ता पुरन सहनी साठी थाने के सोमगढ़ मलाई टोला का रहने वाला है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 27 दिसंबर वर्ष 2022 की है. चनपटिया थाने की पुलिस चनपटिया चौक पर वाहन चेकिंग कर रही थी. तभी गुप्त सूचना मिली कि नेपाल की तरफ से चार चक्का गाड़ी से कुछ लोग संदिग्ध सामान लेकर आ रहे हैं. इस सूचना पर पुलिस ने एक चारपहिया गाड़ी को रोका. पुलिस को देखकर गाड़ी में सवार तीन लोग उतरकर भाग गए और एक व्यक्ति पकड़ा गया. जिसकी पहचान पुरन साहनी के रूप में हुई. उसके बाद गाड़ी की तलाशी के क्रम में लगभग 32 किलो गांजा बरामद किया गया. इस संबंध में चनपटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है. मालूम हो कि सजायाफ़्ता अभियुक्त को पूर्व में भी गांजा के केस में सजा हो चुकी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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