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Begusarai News : तीन आरोपितों को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में सजा

Updated at : 22 Dec 2025 10:01 PM (IST)
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Begusarai News : तीन आरोपितों को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने साहेबपुरकमाल थाना कांड संख्या 78/2006 की सुनवाई करते हुए आरोपित कुमुद महतो, पंकज कुमार और डिंपल कुमार को दोषी ठहराया.

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बेगूसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने साहेबपुरकमाल थाना कांड संख्या 78/2006 की सुनवाई करते हुए आरोपित कुमुद महतो, पंकज कुमार और डिंपल कुमार को दोषी ठहराया. न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 325 में तीनों को तीन साल, धारा 323 में छह महीने, धारा 341 में छह महीने और 7000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ठाकुर ने नौ गवाहों की गवाही करायी. अभियुक्तों पर आरोप था कि छह अगस्त, 2006 को शाम 5 बजे ग्राम चौकी में ग्रामीण सूचक तनुक लाल कुमार की लहलहाते फसल को आरोपित ट्रैक्टर लेकर आये और खेत जोतने लगे. जब सूचक ने मना किया तो आरोपितों ने मिलकर लाठी-डंडा और गोली मारकर सूचक को घायल कर दिया. सजा सुनाने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपितों को ऊपरी न्यायालय में अपील दाखिल करने के लिए जमानत पर रिहा कर दिया. इस निर्णय से पीड़ित पक्ष और स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAH ABID HUSSAIN

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By SHAH ABID HUSSAIN

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