24 व 25 जनवरी को मूर्ति के विसर्जन की तिथि निर्धारित

Updated at : 16 Jan 2026 10:07 PM (IST)
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24 व 25 जनवरी को मूर्ति के विसर्जन की तिथि निर्धारित

थाना अध्यक्ष फैसल अहमद अंसारी की अध्यक्षता में 16 जनवरी शुक्रवार को थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई.

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मंझौल/चेरियाबरियारपुर. थाना अध्यक्ष फैसल अहमद अंसारी की अध्यक्षता में 16 जनवरी शुक्रवार को थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई. थानाध्यक्ष ने लोगों से शांतिपूर्वक सरस्वती पूजा मनाने का अपील किया. थाना अध्यक्ष ने बताया कि 23- जनवरी 2026 को दुर्गा पूजा है. लाइसेंस लेकर सरस्वती पूजा करें, डीजे नहीं बजेगा, अश्लील गाना व डांस पर रोक रहेगा, 10 बजे रात्रि के बाद लाउडस्पीकर नहीं बजेगा. समय पर मूर्ति का विसर्जन करें. प्रशासन के द्वारा 24 एवं 25 जनवरी को मूर्ति के विसर्जन की तिथि निर्धारित की गयी है. थाना अध्यक्ष ने क्षेत्र में होने वाले सरस्वती पूजा के स्थान की लोगों से जानकारी लिया. उपस्थित लोगों से राय विचार एवं परामर्श लिया. लोगों ने बताया कि पबड़ा घाट, बसौना घाट एवं सिउरी पुल पर से मूर्ति का विसर्जन किया जाता है. थानाध्यक्ष ने बताया कि इन सभी नदी घाटों पर पुलिस फोर्स की व्यवस्था रहेगी. पिछले वर्ष 15 लाइसेंस दिया गया था. फोटो के साथ आवेदन में पूजा का स्थान, विसर्जन का स्थान एवं रूट लिखें. नाबालिग के नाम से लाइसेंस नहीं मिलेगा, पांच सदस्यों का आधार कार्ड जमा करना होगा. मौके पर मंझौल पंचायत 04 के मुखिया राजेश कुमार, पूर्व मुखिया अरुण सिंह, निरंजन सिंह, अनिल सहनी, डॉ ओमप्रकाश गुप्ता, विनीत पासवान, वार्ड सदस्या बबीता देवी, ओमप्रकाश राम सहित अन्य लोग मौजूद थे. बखरी प्रतिनिधि के अनुसार सरस्वती पूजा एवं आगामी गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर शुक्रवार को बखरी अनुमंडल सभागार एवं बखरी थाना परिसर में अलग-अलग शांति समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठकों में प्रशासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. वहीं आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. अनुमंडल सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी सन्नी कुमार सौरव तथा बखरी थाना परिसर में बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार ने किया. एसडीएम सौरभ ने कहा कि सरस्वती पूजा के आयोजन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. बिना लाइसेंस पूजा आयोजित करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. प्रशासन ने पूजा समितियों से अपील की है कि पूजा के दौरान केवल भक्ति गीत ही बजाए जाएं,किसी भी प्रकार के अश्लील या आपत्तिजनक गीतों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. साथ ही पूजा का आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण,सौहार्दपूर्ण एवं नियमों के अनुरूप किए जाने की बात कही है. बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सभी पूजा समितियां विसर्जन का समय एवं विसर्जन मार्ग पहले से निर्धारित कर प्रशासन को अवगत कराएं,ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो. प्रशासन ने समय से लाइसेंस प्राप्त करने और सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है. एसडीपीओ कुंदन कुमार ने बताया कि पर्व के दौरान शांति भंग करने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जायेगी. बैठक में नगर कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव,बीडीओ कुमार मुकेश, नावकोठी थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी, सीओ सूरज कुमार,पुलिस इंस्पेक्टर रामकुमार सिंह,एसआई पवन कुमार,सपा जिलाध्यक्ष दिलीप केशरी,उप प्रमुख प्रतिनिधि एवं पैक्स अध्यक्ष बलराम सिंह कुशवाहा, भाकपा नेता जितेंद्र जीतू, जिला परिषद सदस्य घनश्याम राय, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष पंकज पासवान, प्रिंस सिंह सहित अनुमंडल क्षेत्र के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे.

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