ePaper

31 साल पहले हुए अपराध को आरोपित ने किया कबूल, मिली सजा

Updated at : 02 Sep 2025 9:56 PM (IST)
विज्ञापन
31 साल पहले हुए अपराध को आरोपित ने किया कबूल, मिली सजा

एसडीजेएम रूबी कुमारी की अदालत में बरौनी थाना निवासी मोहम्मद रमजान ने 01 सितंबर को न्यायालय में अपना जुर्म कबूल कर लिया.

विज्ञापन

बेगूसराय. एसडीजेएम रूबी कुमारी की अदालत में बरौनी थाना निवासी मोहम्मद रमजान ने 01 सितंबर को न्यायालय में अपना जुर्म कबूल कर लिया. दरअसल आरोपित मोहम्मद रमजान समेत अन्य आरोपित पर आरोप है कि 22 जुलाई 1994 की रात्रि में बीहट इब्राहिमपुर टोला के पास बांसबीटा में एक गड्ढे में काफी मात्रा में कालाबाजारी करने हेतु 800 लीटर डीजल छिपा कर रखने का आरोप है. यह मामला लगभग 31 साल न्यायालय में चला. परंतु अंतिम फैसला तक नहीं पहुंच पायी. आखिरकार आरोपित मोहम्मद रमजान ने न्यायालय के सामने अपना दोष कबूल कर लिया. दोष कबूल करने के बाद न्यायालय ने आरोपित पर नरमी दिखाते हुए एक माह कारावास एवं 1000 अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रामविलास ठाकुर ने बताया कि आरोपित को अपनी गलती का अहसान हुआ और उसने जुर्म कबूल कर लिया. आरोप है कि 22 जुलाई 1994 को 9:30 बजे रात्रि में एफसीआइ बरौनी थाना को गुप्त सूचना मिली कि बीहट इब्राहिमपुर टोला के पास बांसबीटा में किसी जगह एक गड्ढे में काफी मात्रा में कालाबाजारी करने हेतु डीजल तेल छिपा कर रखा है. पुलिस सूचना पर छापेमारी करने गयी और बांंसबीटा से 800 लीटर डीजल और तीन आरोपित को मौके पर गिरफ्तार किया. घटना की प्राथमिकी तत्कालीन एफसीआइ थाना प्रभारी सूचक गंगा दयाल चौधरी ने बरौनी थाना कांड संख्या 317/ 1994 के तहत 7 इसी अधिनियम में मामला दर्ज कराया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
MANISH KUMAR

लेखक के बारे में

By MANISH KUMAR

MANISH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन