ePaper

डबल मर्डर केस के एक आरोपित को एक लाख जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा

Updated at : 18 Aug 2025 8:31 PM (IST)
विज्ञापन
डबल मर्डर केस के एक आरोपित को एक लाख जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम महेश प्रसाद सिंह की अदालत ने बलिया थाना कांड संख्या 213/2011 की सुनवाई करते हुए हत्याकांड के आरोपित बलिया थाना के ज्ञान टोल मंझनपुर निवासी छठु सदा को हत्या में दोषी घोषित किया.

विज्ञापन

बेगूसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम महेश प्रसाद सिंह की अदालत ने बलिया थाना कांड संख्या 213/2011 की सुनवाई करते हुए हत्याकांड के आरोपित बलिया थाना के ज्ञान टोल मंझनपुर निवासी छठु सदा को हत्या में दोषी घोषित किया. सजा के विंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित छठु सदा को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं एक लाख अर्थदंड की सजा सुनायी. न्यायालय ने आरोपित छठु सदा को भारतीय दंड विधान की धारा 148 में तीन साल कारावास और पांच हजार अर्थदंड एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 मे दोषी पाकर 07 साल कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. मृतक के आश्रितों को मुआवजा मिले इसके लिए न्यायालय ने जजमेंट की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजी है ताकि मृतक के आश्रितों को सरकारी मुआवजे की राशि दिया जा सके. आपको बता दें कि इस मामले के आरोपित बौनू सदा को इसी न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं एक लाख की सजा सुनाया जा चुका है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक बहोर दास ने कुल 06 गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 28 दिसंबर 2011 को 4:00 बजे शाम में मुफस्सिल थाना के इनियार निवासी सूचक बिंदेश्वरी सिंह अपने भाई सचिंद्र सिंह, पुत्र रोहित कुमार, भतीजा सौरभ कुमार के साथ बोढी सोती में गेहूं के खेत में बोरिंग से पानी पटा रहा था. पानी पटाने के बाद शाम सात बजे आरोपित छठु सदा अपने अन्य आरोपित के साथ हथियार के साथ वहां पर पहुंचा और खेत पर ही सूचक के भाई सचिंद्र सिंह और भतीजा सौरभ कुमार को गोली मार कर हत्या कर दी. इसी डबल मर्डर केस के अन्य पांच फरार आरोपित मनोज सदा, रामदेव सदा, विनो सदा, बाला सदा और मुकुंद सदा के विरुद्ध न्यायालय ने गिरफ्तारी के लिए गैर जमानतीय वारंट जारी किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
AMLESH PRASAD

लेखक के बारे में

By AMLESH PRASAD

AMLESH PRASAD is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन