बेगूसराय में वीबी-जी राम जी अधिनियम और विकसित ग्राम पंचायत योजना पर पंच सम्मेलन, पंचायतों की भूमिका पर चर्चा

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दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उदघाटन करते डीएम

बेगूसराय में बीजी रामजी अधिनियम 2025 पर जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित। ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार और विकास योजनाओं की दी गई जानकारी।

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Begusarai News : प्रेक्षा गृह सह आर्ट गैलरी में शनिवार को विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 एवं विकसित ग्राम पंचायत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय जिला स्तरीय पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, निदेशक एनइपी पूजा कुमारी, निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार, डीपीओ मनरेगा बिट्टू कुमार सहित विभिन्न पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी का प्रावधान किया गया है.

पंचायतों की भूमिका और सहभागी नियोजन पर मंथन

सम्मेलन में वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 एवं विकसित ग्राम पंचायत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्राम पंचायतों की भूमिका, संस्थागत तैयारी और सहभागी नियोजन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया. सम्मेलन का उद्देश्य निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित पदाधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों एवं उद्देश्यों से अवगत कराते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तैयारियों को सुदृढ़ करना था.

125 दिनों के रोजगार पर डीएम ने दिया जोर

इस अवसर पर जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि वीबी-जी राम जी के तहत ग्रामीण परिवारों को अकुशल शारीरिक श्रम के लिए 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि योजना के तहत जल सुरक्षा, कोर ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना और आपदा शमन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कार्यों को प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने तथा अपने-अपने पंचायत क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिकता वाली योजनाओं को चिह्नित करने का निर्देश दिया.

बुआई और कटाई के मौसम में 60 दिनों तक कार्य पर रोक

सम्मेलन के दौरान प्रशिक्षकों ने कृषि कार्यों के महत्वपूर्ण मौसम में ग्रामीण श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रावधानों की भी जानकारी दी. इसके तहत बुआई और कटाई से संबंधित कृषि मौसम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कुल 60 दिनों की अवधि के दौरान योजना के कार्यों पर रोक का प्रावधान है.

पारदर्शिता और डिजिटल अनुश्रवण पर विशेष जोर

ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन, पारदर्शिता, विभिन्न योजनाओं के बीच अभिसरण तथा रियल-टाइम डिजिटल अनुश्रवण की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया. योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता बतायी गयी.

विकसित ग्राम पंचायत योजना से समग्र विकास का लक्ष्य

सम्मेलन में विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से सहभागी, साक्ष्य-आधारित और सेचुरेशन मोड में ग्राम पंचायतों के समग्र विकास की योजना तैयार करने पर बल दिया गया. पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों और विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं का चयन कर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया.

मुखियाओं ने साझा किए अनुभव और सुझाव

इस दौरान ग्राम प्रधानों यानी मुखियाओं की भूमिका पर भी विस्तृत परिचर्चा हुई. विभिन्न प्रखंडों से आए मुखियाओं ने पंचायत स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित अपने अनुभव, सुझाव और आवश्यकताओं को साझा किया. साथ ही विकसित ग्राम पंचायत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी और उत्तरदायित्व पर भी चर्चा की गई.

पंचायतों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान

सम्मेलन के समापन सत्र में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से वीबी-जी राम जी अधिनियम एवं विकसित ग्राम पंचायत योजना के प्रावधानों को जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाने का आह्वान किया गया. पंचायतों को स्थानीय विकास की सहभागी, सशक्त और आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया.

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Bipin Kumar Mishra

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