बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने ट्रिपल मर्डर केस से जुड़े बछवारा थाना का संख्या 209/ 2019 की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित बछवारा थाना के चमथा निवासी एवं पटना जिला के सलेमपुर बाजितपुर थाना के काला दियारा निवासी उपेंद्र राय, सूरज राय ,शेखर राय, मंजय राय और रामप्रसाद राय को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का आदेश दिया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने कुल 13 गवाहों की गवाही करायी. दो आरोपित की ओर से अधिवक्ता मंसूर आलम एवं तीन आरोपित की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार महाराज ने आरोपित का पक्ष न्यायालय में रखा. आरोपित पर आरोप है कि पांच नवंबर 2019 को लगभग 4:00 बजे शाम में बछवारा थाना के चमथा गोप टोला निवासी सूचक धर्मेंद्र राय को सूचना मिली कि कुछ लोग सूचक के जमीन का आङी तोड़कर खेत जोत रहे हैं. सूचना के बाद सूचक खेत पर गया जहां पर सभी आरोपित हाथ में लिए राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे. इस गोलाबारी में सूचक का चचेरा भाई नागेंद्र राय को छाती में गोली लगी. सूचक के भतीजा नवनीत कुमार को आंख के पास गोली लगी .सूचक के ग्रामीण अमरजीत राय को गोली लगी. वहीं पर गांव की एक महिला शीला देवी भी जख्मी होकर जमीन पर गिरी हुई थीं. इस गोलाबारी में नागेंद्र राय, अमरजीत राय और शीला देवी की मृत्यु हो गयी. घटना का कारण बताया जा रहा है कि सूचक ने वर्ष 1995 में घटनास्थल वाली जमीन खरीदी थी, उसी जमीन को जबरन दखल कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था. रिहा किये गये पांचों आरोपित पिछले वर्षों से लगातार इस मामले में बेगूसराय जेल में बंद थे. बता दें कि इस मुकदमे के तीन मृतक में से एक मृतका शीला देवी की हत्या को लेकर एक दूसरा मुकदमा भी मृतका शीला देवी का बेटा धनंजय यादव ने बछवाड़ा थाना कांड संख्या 210/2019 भी दर्ज करायी गयी थी. जिसमें सूचक धर्मेंद्र राय समेत अन्य लोगों को आरोपित बनाया गया था.
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