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Begusarai News : पत्रकार पर सरकारी काम में बाधा डालने की एफआइआर दर्ज

Updated at : 14 Jul 2025 10:21 PM (IST)
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Begusarai News : पत्रकार पर सरकारी काम में बाधा डालने की एफआइआर दर्ज

साहेबपुरकमाल विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ मो अंसारुल हक ने पत्रकार तथा यूट्यूबर अजीत अंजुम और उनके कैमरा मैन के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने पर प्राथमिकी दर्ज करायी है.

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बलिया. साहेबपुरकमाल विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ मो अंसारुल हक ने पत्रकार तथा यूट्यूबर अजीत अंजुम और उनके कैमरा मैन के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने पर प्राथमिकी दर्ज करायी है. बीएलओ ने बताया कि 12 जुलाई को प्रखंड सभागार में मतदान गणना प्रपत्र अपलोड करते समय यूट्यूबर अनधिकृत रूप से शाामिल हो गये और कई सवाल पूछकर एक घंटा तक काम में बाधा पैदा की. उन्होंने बताया कि अंजुम ने बूथ मतदाताओं की संख्या, फॉर्म वितरण व वापसी की जानकारी, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सहित असंवैधानिक प्रश्न पूछे. बीएलओ ने कहा कि इस वजह से कार्य स्थगित होना पड़ा. थानाध्यक्ष विकास कुमार राय ने पुष्टि की कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. मामले में आगे की जांच जारी है.

जदयू नगर अध्यक्ष पंकज कुमार को मिली जमानत

चेरियाबरियारपुर.

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मंझौल अमित कुमार के कोर्ट ने जदयू नगर अध्यक्ष पंकज कुमार को सदेह उपस्थित होने के बाद जमानत दे दी. छौड़ाही प्रखंड के सिहमा निवासी कृष्ण मुरारी ने डॉ प्रवीण कुमार, जितेंद्र यादव, ललन शर्मा, पंकज कुमार एवं सोनू कुमार समेत कुल पांच लोगों पर मंझौल कोर्ट में परिवाद दायर कराया था, जिसमें धारा 147, 323, 341, 342, 379 आइपीसी के अंतर्गत कोर्ट ने संज्ञान लिया था. उक्त मामले में नगर अध्यक्ष पंकज कुमार को छोड़कर सभी लोगों को पूर्व में ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, जबकि इलाज के दौरान बाहर रहने के कारण पंकज कुमार सिंह को जमानत नहीं मिल सकी थी. जदयू नेता आज कोर्ट में सदेह उपस्थित हुए एवं न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी.

बलात्कार के झूठे मुकदमे में कोर्ट ने लिया संज्ञान

चेरियाबरियारपुर.

एसडीजेएम मंझौल मयंक कुमार पांडे के न्यायालय ने बलात्कार के एक झूठे मामले में सूचिका उषा कुमारी पर संज्ञान लिया है. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के चकवा गांव निवासी सूचिका उषा कुमारी ने एक व्यक्ति पर बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था. कोर्ट ट्रायल के क्रम में किसी भी गवाह ने घटना का सपोर्ट नहीं किया. इसके अतिरिक्त मेडिकल जांच रिपोर्ट में चिकित्सक ने भी बलात्कार की पुष्टि नहीं की. कोर्ट ने झूठे बलात्कार का मुकदमा दर्ज करने के आरोप में सूचिका उषा कुमारी पर संज्ञान लिया है. विदित हो कि एसडीजेएम मंझौल मयंक कुमार के कोर्ट ने इस तरह के फर्जी एवं झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले तीसरे मामले में सूचक एवं सूचिका के खिलाफ संज्ञान लिया है. कोर्ट के द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज करने वालों के खिलाफ संज्ञान लेने व कारवाई करने से क्षेत्र में झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAH ABID HUSSAIN

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SHAH ABID HUSSAIN is a contributor at Prabhat Khabar.

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