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शराब मामले में दोषी को पांच साल जेल व एक लाख जुर्माने की सजा

Updated at : 12 Aug 2025 9:36 PM (IST)
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शराब मामले में दोषी को पांच साल जेल व एक लाख जुर्माने की सजा

थाना क्षेत्र के आधारपुर निवासी आनंद कुमार उर्फ बिट्टू ने अवैध शराब तस्करी मामले में सजा के डर से फरार रहने के बाद आखिरकार 08 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर कर दिया.

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तेघड़ा. थाना क्षेत्र के आधारपुर निवासी आनंद कुमार उर्फ बिट्टू ने अवैध शराब तस्करी मामले में सजा के डर से फरार रहने के बाद आखिरकार 08 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर कर दिया. मंगलवार को एक्साइज न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने उसे बिहार मद्य निषेध अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाते हुए पांच साल की सश्रम कारावास और एक लाख अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एडिशनल स्पेशल पीपी प्रवीण कुमार मिश्रा ने सात गवाहों की गवाही करायी थी. मामला 16 अगस्त 2020 का है, जब तेघरा पुलिस ने गुप्त सूचना पर आलापुर रोड से सिल्वर बोलेरो और पल्सर बाइक के साथ 31 कार्टन (196 लीटर) विदेशी शराब बरामद किया था. मौके से दो आरोपित गिरफ्तार हुए थे. गौरतलब है कि पिछली तारीख पर फैसला सुनाये जाने से पहले ही आनंद कुमार कोर्ट से अनुपस्थित हो गया था. आरोपित ने कोर्ट में अपना कोई हाजरी पैरवी नहीं किया था. ताकि जजमेंट को टाला जा सके, लेकिन अदालत ने नये कानून बीएसएसएस के तहत आरोपित के अनुपस्थिति में ही उसे दोषी ठहराकर गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था और मामले को सजा के विंदु पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख मुकर्रर कर दी थी. आज कोर्ट ने आरोपित आनंद कुमार को अवैध शराब कारोबार में दोषी पाकर पांच साल सश्रम कारावास एवं एक लाख अर्थदंड की सजा सुनायी. बता दें कि इसी मामले के अन्य आरोपित गौरव कुमार जो मुकदमें के बहस के समय से फरार है. न्यायालय ने इसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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