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दहेज हत्या के मामले में संदेह का लाभ देकर आरोपित हुआ बरी

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंझौल संजय कुमार सिंह ने मंगलवार को दहेज हत्या मामले में दोषी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

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चेरियाबरियारपुर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंझौल संजय कुमार सिंह ने मंगलवार को दहेज हत्या मामले में दोषी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. जानकारी के अनुसार सत्रावधि संख्या 708/ 24 में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्राथमिक अभियुक्त मो अजहर उर्फ सोनू को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. जानकारी के अनुसार अभियुक्त पर सूचना देने वाली पक्ष द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 304 (बी) के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. यह मामला चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 54/24 से संबंधित था. जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई. जिसमें अभियोजक राकेश कुमार ने साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्त की दोषसिद्धि का प्रयास किया. जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता मौसम कुमार ने प्रभावी जिरह करते हुए गवाहों के बयानों में विरोधाभास को उजागर करते हुए उक्त अभियुक्त की निर्दोषिता साबित की.

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने सुनाया फैसला

न्यायालय ने साक्ष्यों का गहन परीक्षण करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं. फलत: न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी मो अजहर उर्फ सोनू को दोषमुक्त घोषित कर दिया. इस निर्णय से अभियुक्त और उसके परिजनों ने राहत की सांस ली. तथा शुभचिंतकों एवं रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई. विदित हो कि बखरी नगर निगम के जैलस गांव निवासी मृतिका की मां रहिशा खातून ने चेरिया बरियापुर थाना में मामला दर्ज कराया था. हालांकि तब चर्चाओं में मृतिका फातिमा खातून उर्फ करिश्मा खातून ने पारिवारिक कलह के कारण फंदे से झूल कर आत्महत्या कर ली थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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