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हत्या में चार को उम्रकैद व 40-40 हजार जुर्माना
बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने शुक्रवार को हत्या के मामले के चार आरोपितों समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना निवासी अशोक राय, अमरेश कुमार चौधरी, जितेंद्र कुमार व मुकेश कुमार को धारा 302, 307, 394 ,34 भादवि में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन […]
बेगूसराय(कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने शुक्रवार को हत्या के मामले के चार आरोपितों समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना निवासी अशोक राय, अमरेश कुमार चौधरी, जितेंद्र कुमार व मुकेश कुमार को धारा 302, 307, 394 ,34 भादवि में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
अभियोजन की ओर से एपीपी विभूति चंद झा ने कुल 12 गवाहों की गवाही करायी. सभी आरोपितों पर आरोप है कि दो अगस्त, 2009 की शाम 6:00 बजे दलिसिंहसराय गुदरी पुल के पास बोलेरो पिकअप वैन खलासी रवि रंजन ,चालक इंद्र देव राय से गाड़ी भाड़े पर लेकर सिंधिया रोसड़ा गये, जहां पर चालक इंद्रदेव राय की गला मरोड़ कर हत्या कर दी एवं उसकी लाश खोदावंदपुर थाना अंतर्गत फफौत पुल के पास फेंक दी. खलासी रवि रंजन को पेचकश से गोदकर जख्मी कर दिया और गाड़ी लेकर भाग गये .घटना की प्राथमिकी सूचक समस्तीपुर जिले के उजियारपुर निवासी खलासी रवि रंजन कुमार ने खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 71/2009 के तहत दर्ज करायी थी.
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