वर माला के दौरान कर दी थी गोली मार कर हत्याआरोपित 11 वर्षों से जेल में है बंदबेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने हत्या आरोपित खगडि़या जिले के मानसी थाना अंर्तगत चकहुसैनी निवासी सतीश कुमार को अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड विधान एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1बी)ए 26, 27 में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. आरोपित इस मामले में लगातार 11 वर्षों से जेल में बंद है. अभियोजन की ओर से एपीपी प्रभाकर कुमार ने 16 गवाहों की गवाही करायी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमित यादव ने बहस की. आरोपित सतीश कुमार पर आरोप है कि 14 मई, 2004 की रात्रि 12 बजे में बरौनी थाना अंतर्गत हाजीपुर निवासी नूतन कुमारी को उस समय गोली मार कर हत्या कर दी, जब नूतन वरमाला स्टेज पर वर को माला पहनाने जा रही थी. घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी एवं भगदड़ मच गयी थी. मृतका नूतन कुमारी आरोपित सतीश कुमार के भाई सुरेंद्र कुमार सुमन की शाली थी. घटना की प्राथमिकी मृतका के भाई सुजीत कुमार सिंह सूचक ने बरौनी थाना कांड संख्या 149/04 के तहत दर्ज करायी है.
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हत्या आरोपित को मिली आजीवन कारावास की सजा
वर माला के दौरान कर दी थी गोली मार कर हत्याआरोपित 11 वर्षों से जेल में है बंदबेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने हत्या आरोपित खगडि़या जिले के मानसी थाना अंर्तगत चकहुसैनी निवासी सतीश कुमार को अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड विधान एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1बी)ए […]
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