जमीन पर जबरन भूसकर बनाने का खिलाफ करने पर गाली-गलौज करने का आरोपबेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी उमाशंकर नारायण ने दो अलग-अलग मामलों में आरोपित को दोषी पाकर अलग-अलग धाराओं में सजा सुनायी. चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या-79/97 के आरोपित कुंभी निवासी सुरेश पोद्दार को दोषी पाकर तीन माह का साधारण कारावास एवं दो हजार अर्थदंड की सजा सुनायी, जबकि कुंभी निवासी श्रवण पोद्दार, राजेंद्र पोद्दार को धारा 323, 504 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर परीवीक्षा अधिनियम की धारा तीन के तहत घटना की भर्त्सना कर भविष्य में ऐसी वारदात नहीं करने की चेतावनी देकर रिहा कर दिया. आरोपितों पर आरोप है कि 31 मई, 97 को ग्रामीण सूचक शिवशंकर पोद्दार की जमीन पर जबरदस्ती भूसकार बनाने लगे. रोकने पर सूचक राजेंद्र पोद्दार के साथ मारपीट व गाली-गलौज की. इस मामले में एपीओ राधेश्याम प्रसाद ने पांच गवाहों की गवाही करायी. इस मामले का काउंटर केस चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या-81/97 के आरोपित कुंभी निवासी अजय पोद्दार, उमा पोद्दार, दयाशंकर पोद्दार, पप्पू पोद्दार, शिवशंकर पोद्दार, पंकज पोद्दार को न्यायिक दंडाधिकारी उमा शंकर नारायण ने दोषी पाकर परीवीक्षा अधिनियम की धारा तीन के तहत घटना की भर्त्सना कर भविष्य में इस तरह की घटना नहीं करने की चेतावनी देकर रिहा कर दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ राधेश्याम प्रसाद ने नौ गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप है कि 31 मई, 1997 को ग्रामीण सूचक राजेंद्र पोद्दार के भूसकार के पास एकत्रित होकर मारपीट कर जख्मी कर दिया. दोनों मुकदमों के सूचक राजेंद्र पोद्दार एवं शिवशंकर पोद्दार को न्यायालय ने मारपीट करने का दोषी पाकर सजा दी.
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मारपीट के आरोपित को तीन माह की सजा
जमीन पर जबरन भूसकर बनाने का खिलाफ करने पर गाली-गलौज करने का आरोपबेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी उमाशंकर नारायण ने दो अलग-अलग मामलों में आरोपित को दोषी पाकर अलग-अलग धाराओं में सजा सुनायी. चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या-79/97 के आरोपित कुंभी निवासी सुरेश पोद्दार को दोषी पाकर तीन माह का साधारण कारावास एवं दो हजार अर्थदंड की […]
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Prabhat Khabar Digital Desk
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