बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने जानलेवा हमला करने के आरोपित मुफस्सिल थाने के डुमरी निवासी मो ओजीर को हत्या में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है.
अभियोजन की ओर से एपीपी नंदकिशोर सिंह ने सात गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर 25 फरवरी, 2011 को ग्रामीण सूचक हीरा अली के घर में घुस कर जानलेवा हमला करने का आरोप है. सूचक के भाई मो शाहिद पर हंसुली से प्रहार कर घायल कर दिया गया था. घटना की प्राथमिकी सूचक ने मुफस्सिल थाने दर्ज करायी थी.