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बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की सजा

पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दिव्या शेखर की अदालत ने 18 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने मामले की सुनवाई करते हुए बरौनी थाना के पिपरा निवासी आरोपित महेश सदा को भारतीय दंड विधान एवं पोक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी घोषित किया.

बेगूसराय. पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दिव्या शेखर की अदालत ने 18 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने मामले की सुनवाई करते हुए बरौनी थाना के पिपरा निवासी आरोपित महेश सदा को भारतीय दंड विधान एवं पोक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी घोषित किया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित को 20 साल सश्रम कारावास एवं 20 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई. पीड़िता को 2 लाख सरकारी मुआवजा देने के लिए न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेशित किया है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल नौ गवाहों की गवाही कराई है. आपको बता दें कि वर्ष 2025 में विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा के द्वारा यह 7 वीं सजा कराई गई है. आरोपित पर आरोप है कि 23 फरवरी 2024 को 11 बजे दिन में जब सूचिका अपने घर से बाहर खेत गई थी तभी 20 वर्षीय आरोपित महेश सदा ने सूचिका के डेढ़ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के रोने की आवाज पर सुचिका आई और हल्ला कियाख् तो ग्रामीण वहां पहुंचे और आरोपित को पकड़ा और पुलिस को सुपुर्द कर दिया.

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