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BIHAR : लोजपा का इस नेता समेत 6 लोगों ने किया था क्रिकेटर की हत्या, मिली उम्रकैद की सजा

बेगूसराय (कोर्ट) : हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी ने मटिहानी ग्राम पंचायत एक के पूर्व मुखिया सह लोजपा नेता अरविंद सिंह, बमबम सिंह, राम पूजन सिंह, अश्विनी सिंह, मुकुंद सिंह व राजीव सिंह को धारा 302, 149 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं आपराधिक षड्यंत्र के […]

बेगूसराय (कोर्ट) : हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी ने मटिहानी ग्राम पंचायत एक के पूर्व मुखिया सह लोजपा नेता अरविंद सिंह, बमबम सिंह, राम पूजन सिंह, अश्विनी सिंह, मुकुंद सिंह व राजीव सिंह को धारा 302, 149 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
वहीं आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120 बी में तीन साल कारावास एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में तीन साल की सजा सुनायी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. बुधवार को सजा सुनाने के लिए सभी दोषियों को जेल से कोर्ट लाया गया था. पूर्व मुखिया के समर्थकों की भीड़ को देखते हुए न्यायालय परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे.
लोक अभियोजक सैयद मो मंसूर आलम ने सात लोगों की गवाही करायी. बचाव पक्ष की ओर से भी गवाह पेश किये गये. पूर्व मुखिया अरविंद सिंह के अधिवक्ता प्रभाकर वर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जायेगी. मृतक फंटुश के पिता ने न्यायालय के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आज मेरे पुत्र की आत्मा को शांति मिलेगी.
यह था मामला
चार मई, 2006 को मटिहानी थाना निवासी महेश्वर यादव का पुत्र राकेश कुमार उर्फ फंटुश क्रिकेट मैच खेल कर माली टोला सिहमा से लौट रहा था. रास्ते में एके 47 व अन्य हथियारों से लैस अपराधियों ने गोली मार कर फंटुश की हत्या कर दी. मृतक के पिता महेश्वर यादव ने मटिहानी थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमा के अनुसंधानकर्ता ने पूर्व मुखिया अरविंद सिंह को छोड़कर अन्य पांच के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था. सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाहों ने इस घटना में अरविंद सिंह की भी संलिप्तता बतायी.
तब अभियोजन के आवेदन पर न्यायालय ने अरविंद सिंह को भी आरोपित बनाते हुए न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया. इस मामले में अरविंद सिंह को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली. कोर्ट ने इस मामले में अरविंद सिंह की संलिप्तता पाते हुए अन्य दोषियों के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
Prabhat Khabar Digital Desk
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