लापरवाही. रेलवे स्टेशन पर शव से निकल रहे कीड़े, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
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48 घंटे से स्टेशन पर पड़ा है शव
लापरवाही. रेलवे स्टेशन पर शव से निकल रहे कीड़े, यात्रियों की बढ़ी परेशानी जवाबदेही से कतरा रही रेल पुलिस बेगूसराय : बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर रेल थाना पुलिस की लापरवाही के कारण एक अज्ञात युवक का शव बीते 48 घंटे से फुट ओवरब्रिज के सीढ़ी के नीचे पड़ा है. उक्त शव से निकल रही दुर्गंध […]
जवाबदेही से कतरा रही रेल पुलिस
बेगूसराय : बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर रेल थाना पुलिस की लापरवाही के कारण एक अज्ञात युवक का शव बीते 48 घंटे से फुट ओवरब्रिज के सीढ़ी के नीचे पड़ा है. उक्त शव से निकल रही दुर्गंध से यात्री परेशान नजर आ रहे हैं. शनिवार की सुबह जब संवाददाता का कैमरा लाश पर फ्लैश हुआ तो रेल पुलिस के हाथ-पांव फूलने लगे हैं.
वरीय अधिकारी जाहिर कर रहे अनभिज्ञता :इस लापरवाही के बाबत वरीय अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी अनभिज्ञता की बात बता अपना बचाव कर रहे हैं. बेगूसराय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-2 पर बने सीढ़ी के नीचे पिछले दो दिनों से रेलवे पुलिस बल के द्वारा ट्रेन से कटे एक अज्ञात शव को पन्नी में बांध कर रखा गया. जिस तरह से शव को रखा गया है मानो रेल पुलिस को यात्री एवं आने-जाने वालों राहगीरों की कोई चिंता नहीं है.
शव की वजह से नाक पर रूमाल रख गुजरते हैं यात्री:रेल पुलिस की लापरवाही के कारण स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों को फजीहत हो रही है. जिस वजह से पूरे स्टेशन क्षेत्र में एक अलग ही दुर्गंध चारों तरफ फैली है. सीढ़ी से उतरते के साथ ही यात्री अपने नाक पर रूमाल रख उक्त स्थान से गुजरते हैं. जबकि सीढ़ी के बगल में ही यात्रियों के बैठने के लिए सीट बनी है.सीट रहने के बावजूद यात्री शव की वजह से उस सीट पर नहीं बैठते हैं.
शव से निकल रहे हैं कीड़े :स्टेशन परिसर में शीतगृह नहीं रहने कारण शव को लापरवाही के चलते प्लेटफॉर्म संख्या दो पर बनी सीढ़ी के नीचे रख दिया गया है. शव के सड़ने के कारण उससे बड़े-बड़े कीड़े बाहर निकल रहे हैं.जो सीढ़ी से नीचे पूरे जमीन पर रेंग रहा है. जीव के जमीन पर रेंगने के कारण यात्रियों को वहां से गुजरने में भी परेशानी होती है.
क्या कहते हैं अिधकारी
राजकीय रेल थानाध्यक्ष हारुण रशीद बताया कि रेलवे स्टेशन पर शव गृह नहीं रहने के कारण परेशानी हो रही है. जिस वजह से स्टेशन पर शव को रखना पड़ता है.अज्ञात शव पहचान के लिए 72 घंटे तक रखने का नियम है. 72 घंटे के बाद ही हम किसी अज्ञात शव का डिस्पोजल कर सकते हैं.
हारुण रशीद, राजकीय रेल थानाध्यक्ष
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