आधार व आधार अपडेटेड मोबाइल नंबर से लिंक्ड होगा वाहन आरसी व ड्राइविंग लाइसेंस

Updated at : 18 Mar 2025 9:55 PM (IST)
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आधार व आधार अपडेटेड मोबाइल नंबर से लिंक्ड होगा वाहन आरसी व ड्राइविंग लाइसेंस

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प्रभात खबर-खास31 मार्च तक आधार लिंक की तिथि निर्धारित, अपडेट नहीं होने रोक दिया जायेगा प्रदूषण व फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं किया जायेगा निर्गत

नवनीत, बांका

आधार एक के बाद एक जरुरी दस्तावेज से जोड़ा जा रहा है. इसकी कड़ी में वाहन का आरसी और चालक अनुज्ञप्ति को भी आधार से लिंक किया जायेगा. परिवहन विभाग के नये नियम के अनुसार वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व डाइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक्ड कराना अनिवार्य हो गया है. इसके साथ ही दोनों दोनों प्रमाण पत्रों का आधार अपडेटेड मोबाइल नंबर से भी लिंक्ड कराना है. जानकारी के मुताबिक, यह कार्य हर हाल में 31 मार्च तक सुनिश्चित कराना है. यदि, किसी कारण वश यह प्रक्रिया लंबित रह जाती है जो जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. यानी 31 मार्च तक अपडेट नहीं कराने की स्थिति में जुर्माना वसूलने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं पर भी रोक लगा दी जायेगी. बताया गया कि अपडेट होने के बाद ही प्रदूषण और फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गत हो सकेगा. चूंकि, साॅफ्टवेयर को नये प्रावधान के अनुसार एक्टिव कर दिया गया है. विभागीय जानकारी के मुताबिक, जिला परिवहन कार्यालय में इसके लिए क्यूआर कोड उपलब्ध है. वाहन मालिक व चालक अनुज्ञप्तिधारी क्यूआर कोड के जरिये आधार और मोबाइल नंबर को लिंक्ड कर सकते हैं. यदि, स्वयं से करने में कठिनाई होती है तो वैसी स्थिति में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर व आवेदन मौजूद रहने के बाद कार्यालय कर्मी इस प्रक्रिया को नियमानुसार पूर्ण करेंगे. विभाग के अनुसार बांका डीटीओ कार्यालय से करीब एक लाख से अधिक सभी प्रकार के वाहनों का निबंधन है. यहां से 11 सीरीज के 110000 करीब वाहन नंबर जारी किये गये हैं. साथ ही चालक अनुज्ञप्ति की भी संख्या काफी है.

चालान में होती है दिक्कत

दरअसल, आरसी व डीएल को आधार व आधार अपडेटेड मोबाइल नंबर से लिंक्ड करने की कवायद इसीलिए प्रारंभ की गयी गयी कि अब यातायात उल्लंघन पर ऑनलाइन चालान काटा जाता है. इसमें दो तरह के चालान काटे जाते हैं, एक नकद भुगतान का चालान व दूसरा पेंडिग चालान शामिल है. पेंडिंग चालान में जुर्माने की राशि भुगतान करने के संबंध में मोबाइल पर सीधे मैसेज चला जाता है. परंतु, जिन व्यक्तियों का आरसी मोबाइल नंबर से लिंक्ड नहीं है, वैसे लोगों को मैसेज जाने में कठिनाई होती थी. इसके अलावा सड़क दुर्घटना में व्यक्ति व वाहन की पहचान इत्यादि में भी कठिनाई होती है. इस स्थिति में आरसी व डीएल को आधार व आधार अपडेटेड मोबाइल नंबर से लिंक्ड कराना अनिवार्य कर दिया गया है. ज्ञात हो कि इस संबंध में विभागीय सचिव ने विगत 12 मार्च को वीडियो कांफ्रेंसिंग की बैठक में भी उचित दिशा-निर्देश दिया है. ———————

कहते हैं अधिकारी

जिले में कई ऐसे वाहन मालिक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन व चालक अनुज्ञप्ति आधार कार्ड व आधार कार्ड अपडेटेड मोबाइल नंबर से लिंक्ड नहीं है. इस वजह कई तरह की परेशानियां आए दिन होती है. मुख्यालय से हर हाल में 31 मार्च तक यह प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश है. सभी वाहन चालक व वाहन मालिकों से अपील है कि निर्धारित समय-सीमा के अंदर इस प्रक्रिया को पूरी कर लें. जिला परिवहन विभाग के कार्यालय में इसके लिए पूरा सहयोग किया जायेगा.

प्रेमकांत सूर्य, जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका.B

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHUBHASH BAIDYA

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