प्रतिनिधि, बांका
एडीजे थ्री ओमप्रकाश की अदालत में आर्म्स एक्ट के एक मामले में बुधवार को विचारण के बाद दोषी पाते हुये एक आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही कोर्ट के आरोपी के उपर 5 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा नही करने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा अमरपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव निवासी गणेश कापरी को सुनायी है. इस मामले में कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाहों की गवाही हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास पांडेय ने बहस की.पुलिस ने अवैध हथियार के साथ ससुर के घर आरोपित को किया था गिरफ्तार
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी आनंद तिवारी ने अपना पक्ष रखा. जिला अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि गत 29 अक्टूबर 2023 को अमरपुर थाना में पदस्थापित तत्कालीन पुअनि पवन राम को सूचना मिली थी कि तारडीह गांव निवासी महेंद्र प्रसाद सिंह के घर में उनका दामाद रघुनाथपुर गांव निवासी गणेश कापरी देसी कट्टा लेकर किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा है. सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ तारडीह पहुंचे. इसी बीच उक्त आरोपी के द्वारा घर के अंदर से फायर किया गया. मौके पर पुलिस ने चारों ओर से उनके घर को घेर लिया और घर का दरवाजा खोलकर आरोपी को देसी कट्टा के साथ पकड़ लिया था. तालाशी के क्रम में आरोपी के पॉकेट से दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ था. बरामद शस्त्र व कारतूस के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा कोई संतोषजनक जबाब नही दिया गया. मामले को लेकर गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध अमरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

