शराब तस्करी मामले में आरोपी को आठ वर्ष सश्रम करावास की सजा

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शराब तस्करी मामले में आरोपी को आठ वर्ष सश्रम करावास की सजा

शराब तस्करी से जुड़े एक मामले में विशेष उत्पाद न्यायाधीश टू विनीत कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए एक आरोपी को 1 लाख रुपये अर्थदंड सहित 8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी

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बांका. शराब तस्करी से जुड़े एक मामले में विशेष उत्पाद न्यायाधीश टू विनीत कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए एक आरोपी को 1 लाख रुपये अर्थदंड सहित 8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. अर्थदंड जमा नही करने पर आरोपी को 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी. मिली जानकारी के अनुसार सजा पाने वाला उदय यादव झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत कुंडा थाना क्षेत्र के भंडारकोल गांव का निवासी है. कोर्ट में मामले को लेकर अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजन पदाधिकारी शोभा कुमारी एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विभाषचंद्र पांडेय ने बहस में हिस्सा लिया. क्या था मामला अभियोजन पदाधिकारी शोभा कुमारी ने बताया कि उक्त मामले की प्राथमिकी कटोरिया थाना में दर्ज हुई थी, जिसमें 9 मार्च 2021 को लदी 8 बोरा मुढ़ी के नीचे छिपाकर रखा विभिन्न ब्रांड के शराब का कार्टून बरामद हुआ था. बरामद शराब की मात्रा 178.500 लीटर पाया गया. मौके पर चालक सह तस्कर को धर दबोचा.

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सुभाष वैद्य

लेखक के बारे में

By सुभाष वैद्य

सुभाष वैद्य प्रिंट माध्यम में 20 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत वर्ष 2005 में की. अभी प्रभात खबर के बांका कार्यालय में कार्यरत हैं. सामाजिक सरोकार, अपराध, शिक्षा, राजनीतिक खबरों में रुचि रखते हैं.

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