Banka, सर्पदंश से मृत महिला पति कोे चार लाख मुआवजा देने का निर्देश

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Banka, सर्पदंश से मृत महिला पति कोे चार लाख मुआवजा देने का निर्देश

सर्पदंश से मृत महिला पति कोे चार लाख मुआवजा देने का निर्देश.

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बांका से नवनीत कुमार की रिपोर्ट:

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दायर द्वितीय अपील मामले में डीएम सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार नवदीप शुक्ला ने सर्पदंश से मृत महिला के आश्रित पति को चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान राशि देने का निर्देश जारी किया. जानकारी के अनुसार धोरैया प्रखंड क्षेत्र के कुसमी गांव निवासी ध्रुव कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन शाखा में सर्पदंश से हुई मृत्यु के बाद अनुग्रह राशि नहीं मिलने को लेकर अपील दायर की गयी थी. मामले की सुनवाई के दौरान लोक प्राधिकारी की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया. मामले की सुनवाई पूरी करते हुए डीएम ने मृतका करिश्मा देवी के आश्रित पति ध्रुव कुमार सिंह को सर्पदंश से मृत्यु के उपरांत चार लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत कर दी है. साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

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