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भूमि विवाद के सभी मामले को अनिवार्य रूप से लाएं और ऑनलाइन प्रविष्टि करें

Updated at : 10 Feb 2026 6:48 PM (IST)
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भूमि विवाद के सभी मामले को अनिवार्य रूप से लाएं और ऑनलाइन प्रविष्टि करें

भू-समाधान पोर्टल व भूमि विवाद जनित विधि व्यवस्था से संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक हुई.

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बांका. भू-समाधान पोर्टल व भूमि विवाद जनित विधि व्यवस्था से संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक डीएम नवदीप शुक्ला व पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा के संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार बांका में हुई. बैठक में बताया गया कि भूमि विवाद से मामलों से संबंधित विभाग द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है. भूमि विवाद के प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए सभी अंचल अधिकारी व थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार का आयोजन नियमित करेंगे व जनता दरबार में प्राप्त परिवाद पर निर्णय लेंगे. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अधिकांश मामले जनता दरबार में भूमि विवाद के ही आते हैं. परंतु शनिवारीय भूमि विवाद की बैठक में अंचल व थाना के द्वारा बहुत कम वादों की प्रविष्टि की जाती है, जो खेदजनक है. भूमि विवाद के सभी मामलों को शनिवारीय बैठक में अनिवार्य रूप से लाएं एवं ऑनलाइन प्रविष्टि करें. भूमि विवाद के मामलों में दखल-कब्जा अनिवार्य रूप से जांच करें. इससे संबंधित न्यायालय के आदेश के बिना नहीं होगा. अगर किसी तरह दखल-कब्जा परिवर्तन से संबंधित विवाद आता है तो संबंधित पर प्राथमिकी दर्ज करें. गृह विभाग द्वारा पत्र से प्राप्त पत्र का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे. सभी थाना को नीलम पत्र वादों से संबंधित नोटिस का तामिला एवं वारंट का क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया गया. बड़े बकायेदारों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया.

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SHUBHASH BAIDYA

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By SHUBHASH BAIDYA

SHUBHASH BAIDYA is a contributor at Prabhat Khabar.

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