हत्या मामले में आरोपित को उम्रकैद

Updated at : 18 Mar 2026 8:01 PM (IST)
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हत्या मामले में आरोपित को उम्रकैद

हत्या मामले में आरोपित को उम्रकैद

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भगवानपुर निवासी अमीन दास को 25 हजार अर्थदंड, न चुका पाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा

बांका. एडीजे टू कुमार अमित मनु की अदालत ने बुधवार को हत्या मामले में विचारण के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही आरोपित पर 25 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड जमा न होने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जानकारी के अनुसार यह सजा बेलहर थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी अमीन दास को सुनायी गयी. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह पेश किए गए. घटना 29 जून 2020 की है. मृतक की पत्नी शोभा देवी के फर्द बयान पर स्थानीय थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें आरोप था कि आरोपित ने कुल्हाड़ी से विशुनदेव दास के सिर पर प्रहार किया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. बीच-बचाव करने पहुंचे भैंसुर जगरनाथ दास, भतीजा संतोष व पीड़िता को भी आरोपित ने मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी किया. अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपित को दोषी ठहराया व उन्हें कठोर सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी कृष्ण गोपाल पाठक व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता के कुमार मामले की बहस में शामिल हुए.

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SHUBHASH BAIDYA

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