अपराध . पूर्व विधायक पर कसता जा रहा कानून का शिकंजा
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पुलिस कर सकती है कुर्की
अपराध . पूर्व विधायक पर कसता जा रहा कानून का शिकंजा शनिवार को जिला कोर्ट ने पूर्व विधायक संजय यादव की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है. बांका : गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव पर दिन-प्रतिदिन कानून व पुलिस का शिकंजा कसता ही जा रहा है. शनिवार को जिला कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत […]
शनिवार को जिला कोर्ट ने पूर्व विधायक संजय यादव की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है.
बांका : गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव पर दिन-प्रतिदिन कानून व पुलिस का शिकंजा कसता ही जा रहा है. शनिवार को जिला कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी है. ऐसे में पूर्व विधायक की परेशानी और भी बढ़ गयी है. उधर पुलिस ने कोर्ट में पूर्व विधायक के गिरफ्तारी के लिए वारंट की मांग की थी. जिसमें कोर्ट ने गत 15 मई को ही वारंट भी जारी कर दिया था. जिसके बाद पुलिस ने उसके ढाकामोड़ स्थित घर पर इस्तेहार चिपकाकर पूर्व विधायक को आत्मसर्म्पण करने की चेतावनी दी थी. साथ ही पुलिस ने उनके घर की कुर्की जब्ती करने के लिए कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल कर रखी है.
सोमवार को इस मामले में भी कोर्ट का निर्णय आने की संभावना है. पुलिस ने बताया है कि इस्तेहार चिपकाने के बाद 30 दिन के अंदर अगर पूर्व विधायक आत्मसम्पर्ण नहीं करते है तो कोर्ट के आदेश मिलने के बाद उनके घर की कुर्की जब्ती भी जायेगी. बताया यह भी जा रहा है कि जिला कोर्ट में पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व विधायक इस मामले में उच्च न्यायालय के शरण में जा सकते है. लेकिन उच्च न्यायालय में ग्रीष्मा अवकाश हो गया है.
हालांकि इस दौरान भी उच्च न्यायालय में दो बैंच जमानत सहित अन्य जरूरी कार्यो के लिए कार्यरत रहता है. ऐसे में अगर उच्च न्यायालय से पूर्व विधायक को अग्रीम जमानत नहीं मिलती है तो पूर्व विधायक को हर सूरत में आत्मसम्पर्ण करना होगा. नहीं तो पुलिस भूमिगत पूर्व विधायक के घर की कुर्की जब्ती कर सकती है. फिलवक्त पुलिस पूर्व विधायक व उनके निकटतम रिश्तेदारों आदि की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रख रहीं है. साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए सभी संभावित जगहों पर छापामारी भी की जा रही है.
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