16 दिनों के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से पूर्व विधायक बाहर

Published at :28 May 2017 5:45 AM (IST)
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16 दिनों के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से पूर्व विधायक बाहर

बांका : गोड्डा के पूर्व विधायक प्रकरण मामले में पुलिस को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है. पूर्व विधायक की गिरफ्तारी को लेकर एसपी राजीव रंजन के निर्देश पर एसडीपीओ शशि शंकर कुमार के नेतृत्व में 6 सदस्यीय एक विशेष का भी गठन किया गया था. जिस टीम से आशातीत सफलता नहीं मिलने […]

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बांका : गोड्डा के पूर्व विधायक प्रकरण मामले में पुलिस को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है. पूर्व विधायक की गिरफ्तारी को लेकर एसपी राजीव रंजन के निर्देश पर एसडीपीओ शशि शंकर कुमार के नेतृत्व में 6 सदस्यीय एक विशेष का भी गठन किया गया था. जिस टीम से आशातीत सफलता नहीं मिलने के बाद भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी विकास वैभव के निर्देश पर एक और अन्य टीम का भी गठन किया गया. जिसका नेतृत्व एएसपी अभियान विमलेशचंद्र झा कर रहें है.

लेकिन गत 12 मई से भूमिगत विधायक का पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. हालांकि इस दौरान पुलिस की टीम ने झारखंड के गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ व रांची सहित कई अन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापामारी किया है. वहीं बांका पुलिस ने राज्य के अंदर भी कई जगहों पर पूर्व विधायक की तलाश की है. बावजूद अब तक पुलिस के सभी वार खाली गये है. हालांकि पूर्व विधायक और पुलिस के बीच 16 दिनों से चल रहें आंख मिचौली का यह खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है.

शनिवार को कोर्ट में अग्रीम जमानत नहीं मिलने के बाद पूर्व विधायक की परेशानी बढ़ गयी है. 17 मई को पुलिस के द्वारा पूर्व विधायक के घर पर इस्तेहार चिपकाया गया था. इस्तेहार चिपकाने के 30 दिन के बाद कुर्की जब्ती किया जा सकता है. जिसमें 10 दिन समाप्त हो चुके है. 20 दिन के अंदर अगर अग्रीम जमानत नहीं मिली तो या फिर इस बीच कोर्ट ने पुलिस की कुर्की जब्ती की अर्जी स्वीकार कर ली तो किसी भी समय पूर्व विधायक के घर का कुर्की जब्ती किया जा सकता है. हालांकि इस संबंध में एसपी ने बताया है कि भूमिगत पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम को कई अहम निर्देश जारी किया गया है. विधायक या तो आत्मसम्पर्ण करें नहीं तो कोर्ट का आदेश मिलने के साथ ही उनके घर की कुर्की जब्ती की जायेगी.

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