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नप चुनाव को ले संभावित प्रत्याशियों में उत्साह

नगर निकाय चुनाव में दो रिक्शा या दो बाइक से ही कर सकेंगे प्रचार ठाकुरगंज/बहादुरगंज : नगर निकाय चुनाव की डुगडुगी बजने की आहट मिलते ही ठाकुरगंज और बहादुरगंज नगर पंचायत क्षेत्र में संभावित प्रत्याशियों की चहलकदमी एकाएक बढ़ गई है. 7 अप्रैल से चुनावी शंखनाद होने के कयास लगाए जा रहे हैं. इस बार […]

नगर निकाय चुनाव में दो रिक्शा या दो बाइक से ही कर सकेंगे प्रचार

ठाकुरगंज/बहादुरगंज : नगर निकाय चुनाव की डुगडुगी बजने की आहट मिलते ही ठाकुरगंज और बहादुरगंज नगर पंचायत क्षेत्र में संभावित प्रत्याशियों की चहलकदमी एकाएक बढ़ गई है. 7 अप्रैल से चुनावी शंखनाद होने के कयास लगाए जा रहे हैं. इस बार के नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कई निर्देश जारी किए हैं. किशनगंज नगर परिषद चुनाव के लिए निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए एडीएम रामजी साह,
बहादुरगंज नगर पंचायत के डीआरडीए निदेशक विधान चंद्र यादव और ठाकुरगंज नप के निर्वाची पदाधिकारी डीसीएलआर नीरज को बनाया गया है. मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी को मात्र दो रिक्शा या दो बाइक की अनुमति चुनाव प्रचार के लिए दी जाएगी।सहमति के बावजूद प्रत्याशी किसी व्यक्ति के दीवार व मकान पर अपना पोस्टर-झंडा नहीं लगा पाएंगे.
नामांकन के लिए निर्देश
नगर पंचायत चुनाव के दौरान अभ्यर्थी किसी अन्य अभ्यर्थी के प्रस्तावक नहीं बन पायेंगे. प्रस्तावक या समर्थक एक बार अगर किसी अभ्यर्थी के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके हैं तो पुन: वे उसे वापस नहीं ले पायेंगे. नामांकन के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को स्वयं सहित अपने प्रस्तावक व समर्थक का 31.3 .2017 तक का नगर पंचायत के सभी करों का भुगतान कर दिए जाने से संबंधित रसीद मूल में या नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत बकाया न होने का प्रमाण पत्र सहित विहित प्रपत्र में अन्य सूचनाएं देना आवश्यक रखा गया है. आरक्षित वर्ग के सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 1 जनवरी 2017 के बाद का जाति प्रमाण पत्र नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा. मतदाता के रूप में अंकित रहने संबंधी उद्घोषणा तथा सम्बंधित मतदाता सूची की सत्यापित प्रति नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा. नामांकन शुल्क के रूप में नगर पंचायत चुनाव के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग-1 सहित सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 200 रुपये तथा अन्य के लिए 400 रुपये देना अनिवार्य है. नामांकन शुल्क की राशि सरकारी चालान या नाजिर रसीद के माध्यम से जमा कर रसीद मूल में संलग्न करना आवश्यक है.
सात अप्रैल से चुनावी शंखनाद होने के लगाये जा रहे हैं कयास
देना होगा प्रमाणपत्र
नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी को आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि अथवा लंबित आपराधिक मामले, परिसंपत्तियों एवं शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में सशपथ विवरण देना होगा.चुनावी तैयारी संभावित प्रत्याशियों द्वारा प्रारंभ कर दी गई है तथा उनके द्वारा जनसंपर्क अभियान भी प्रारंभ कर दिए जाने से चुनावी हलचल पैदा हो गई है तथा नगर पंचायत क्षेत्र में चुनावी तापमान बढ़ने लगा है.

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