हत्या मामले में युवक को आजीवन कारावास

Updated at : 21 Aug 2018 4:09 AM (IST)
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हत्या मामले में युवक को आजीवन कारावास

25 सितंबर 2012 को बाराहाट थाने में पिता ने अपनी पुत्री की हत्या की दर्ज करायी थी प्राथमिकी बांका : जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम की अदालत में सोमवार को हत्या के एक मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुए एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी. साथ ही कोर्ट ने […]

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25 सितंबर 2012 को बाराहाट थाने में पिता ने अपनी पुत्री की हत्या की दर्ज करायी

थी प्राथमिकी

बांका : जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम की अदालत में सोमवार को हत्या के एक मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुए एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी. साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा रजौन थाना क्षेत्र के मोरामा गांव निवासी धनेश्वर राय को सुनाई है. मामले के अनुसार विगत 25 सितबंर 2012 को बाराहाट थाना क्षेत्र के धौलिया गांव निवासी जंगली यादव ने रजौन थाना में अपनी पुत्री की हत्या का एक मामला दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि मोरमा गांव के एक आैरत से उनके दामाद संजय यादव का अवैध संबंध था.

पति का अवैध संबंध की जानकारी पुत्री शेखा देवी को होने के बाद वह पति को दूसरी औरत के घर जाने से बराबर मना करती थी. इसी बात को लेकर धनेश्वर व उसके पति संजय शेखा को अक्सर मारपीट करते थे. इसी दौरान अभियुक्तों ने पुत्री को जहर खिलाकर मार दिया. उधर कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राजीव रंजन व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.

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