इ-वे बिल में इंट्री बिना 10 किमी से अधिक दूर नहीं जा सकता है माल

Published at :11 Jan 2018 5:47 AM (IST)
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इ-वे बिल में इंट्री बिना 10 किमी से अधिक दूर नहीं जा सकता है माल

बांका : इ-वे बिल लागू करने के बाद किसी प्रकार का माल दस किलोमीटर से अधिक दूरी तक नहीं भेजी जा सकती है. साथ ही 50 हजार से अधिक मूल्य के परिवहन से पहले इ-वे बिल अनिवार्य होगा. यानि 50 हजार से अधिक कीमत के प्रोडेक्ट की डिलीवरी के लिए विभाग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के […]

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बांका : इ-वे बिल लागू करने के बाद किसी प्रकार का माल दस किलोमीटर से अधिक दूरी तक नहीं भेजी जा सकती है. साथ ही 50 हजार से अधिक मूल्य के परिवहन से पहले इ-वे बिल अनिवार्य होगा. यानि 50 हजार से अधिक कीमत के प्रोडेक्ट की डिलीवरी के लिए विभाग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिये जानकारी देनी होगी. इ-वे बिल की वैलिडिटी मात्र 15 दिन की होगी. साथ ही निश्चित दूरी के अनुरूप इ-वे बिल की सुविधा भी दी जायेगी.

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