पीओएस मशीन नहीं लेनेवाले 99 खाद विक्रेताओं का लाइसेंस हो सकता है रद्द

बांका : उर्वरक बिक्री प्रक्रिया में एक जनवरी से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. विभागीय स्तर से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गयी है. भारत सरकार के निर्देश पर जिले के सभी उर्वरक दुकान पर पीओएस मशीन जरूरी कर दिया गया है. नतीजतन, एक जनवरी से एक चुटकी खाद बिना पीओएस मशीन के […]
बांका : उर्वरक बिक्री प्रक्रिया में एक जनवरी से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. विभागीय स्तर से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गयी है. भारत सरकार के निर्देश पर जिले के सभी उर्वरक दुकान पर पीओएस मशीन जरूरी कर दिया गया है. नतीजतन, एक जनवरी से एक चुटकी खाद बिना पीओएस मशीन के नहीं बिक पायेगा. जिले भर में कुल 464 खुदरा उर्वरक दुकान की संख्या हैं.
जबकि इसमें करीब 64 पैक्सों को भी खाद की अनुज्ञप्ति प्राप्त है. जबकि थोक उर्वरक विक्रेताओं की संख्या 12 के आसपास है. परंतु चिंता की बात यह है कि पैक्स पीओएस मशीन प्राप्त करने में तेजी नहीं दिखा रहा है. जिसकी वजह से आने वाले समय में खाद बिक्री पर बवाल मचना तय माना जा रहा है. अब यंत्र लेने के लिए केवल छह दिन शेष रह गये हैं. बावजूद अबतक करीब 99 लाइसेंसधारी दुकानदार ने पीओएस की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की है.
जिसमें पैक्स की स्थिति काफी चिंताजनक है. विभागीय सूत्र की मानें तो अगर नियत समय पर पीओएस की उपलब्धता शत प्रतिशत नहीं हुई, तो करीब 99 दुकानदारों पर लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. चूंकि मापदंड के अनुसार पीओएस मशीन नहीं लेने वाले उर्वरक दुकान का लाइसेंस रद्द करने का नियम तय किया गया है.
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