पीओएस मशीन नहीं लेनेवाले 99 खाद विक्रेताओं का लाइसेंस हो सकता है रद्द

Published at :26 Dec 2017 6:59 AM (IST)
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पीओएस मशीन नहीं लेनेवाले 99 खाद विक्रेताओं का लाइसेंस हो सकता है रद्द

बांका : उर्वरक बिक्री प्रक्रिया में एक जनवरी से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. विभागीय स्तर से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गयी है. भारत सरकार के निर्देश पर जिले के सभी उर्वरक दुकान पर पीओएस मशीन जरूरी कर दिया गया है. नतीजतन, एक जनवरी से एक चुटकी खाद बिना पीओएस मशीन के […]

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बांका : उर्वरक बिक्री प्रक्रिया में एक जनवरी से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. विभागीय स्तर से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गयी है. भारत सरकार के निर्देश पर जिले के सभी उर्वरक दुकान पर पीओएस मशीन जरूरी कर दिया गया है. नतीजतन, एक जनवरी से एक चुटकी खाद बिना पीओएस मशीन के नहीं बिक पायेगा. जिले भर में कुल 464 खुदरा उर्वरक दुकान की संख्या हैं.

जबकि इसमें करीब 64 पैक्सों को भी खाद की अनुज्ञप्ति प्राप्त है. जबकि थोक उर्वरक विक्रेताओं की संख्या 12 के आसपास है. परंतु चिंता की बात यह है कि पैक्स पीओएस मशीन प्राप्त करने में तेजी नहीं दिखा रहा है. जिसकी वजह से आने वाले समय में खाद बिक्री पर बवाल मचना तय माना जा रहा है. अब यंत्र लेने के लिए केवल छह दिन शेष रह गये हैं. बावजूद अबतक करीब 99 लाइसेंसधारी दुकानदार ने पीओएस की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की है.

जिसमें पैक्स की स्थिति काफी चिंताजनक है. विभागीय सूत्र की मानें तो अगर नियत समय पर पीओएस की उपलब्धता शत प्रतिशत नहीं हुई, तो करीब 99 दुकानदारों पर लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. चूंकि मापदंड के अनुसार पीओएस मशीन नहीं लेने वाले उर्वरक दुकान का लाइसेंस रद्द करने का नियम तय किया गया है.

करीब सवा दो लाख किसान आधार के जरिये खरीदेंगे खाद
डीबीटी के तहत खाद बिक्री की प्रक्रिया में पीओएस को जोड़ दिया गया है. लिहाजा, अब खाद खरीदने के लिए किसान को आधार कार्ड के साथ दुकान पर पहुंचना पड़ेगा. आधार कार्ड से लिंक कर पीओएस के जरिये उर्वरक की बिक्री होगी. जिले में करीब सबा दो लाख के करीब किसान हैं. सभी किसान को आधार कार्ड के जरिये ही खाद खरीदना होगा.
खाद की पहली खरीद सब्सिडी राशि छोड़कर होगी
डीबीटी के तहत पीओएस मशीन के जरिये पहली खरीद सब्सिडी राशि छोड़कर शुरू की जायेगी. यानी चिह्नित किसान सब्सिडी राशि काटकर खाद खरीदेंगे. आधार कार्ड के जरिये किसानों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा. जबकि दूसरे चरण में चिह्नित किसान को सब्सिडी के साथ खाद की पूरी रकम अदा करनी पड़ेगी. इसके बाद तय समय पर किसानों की सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाता में डाल दी जायेगी. पीओएस मशीन से खाद की कीमत व बिक्री का पूरा आंकड़ा ऑनलाइन दर्ज हो जायेगा.
खुदरा लाइसेंसधारी उर्वरक विक्रेताओं की संख्या
अमरपुर 56
बांका 62
बाराहाट 37
बेलहर 34
बौंसी 27
चांदन 26
धोरैया 46
फुल्लीडुमर 35
कटोरिया 52
रजौन 54
शंभूगंज 35
पहली जनवरी पीओएस के जरिये ही खाद की बिक्री होगी. पीओएस नहीं लेने वाले उर्वरक दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. इसलिए समय-सीमा के अंतर्गत सभी पीओएस की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें. पीओएस नहीं लेने वाले दुकानदार को चिह्नित कर लाइसेंस रद्द की कार्रवाई की जायेगी.
अभिलाषा कुमारी शर्मा, डीडीसी, बांका
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