बंगाल चुनाव: मतदान से पहले बागदा में हाई अलर्ट, बांग्लादेश से लगी खुली सीमा पर BSF की कड़ी नजर

सीमा पर तैनात जवान
Bengal Election: संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों द्वारा लगातार रूट मार्च किया जा रहा है. फिलहाल 25 स्थानों पर नाका चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है, जबकि 11 जगहों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गयी है.
मुख्य बातें
Bengal Election: बनगांव/हुगली. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण उत्तर 24 परगना जिले का बागदा विधानसभा क्षेत्र अति संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है. यह क्षेत्र तीन ओर से भारत-बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है. इसे देखते हुए चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन, केंद्रीय बलों और अन्य एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. बागदा विधानसभा क्षेत्र का लगभग नौ किलोमीटर हिस्सा ऐसी खुली सीमा से जुड़ा है, जहां कंटीले तार की बाड़ नहीं है.
11 जगहों पर केंद्रीय बलों की तैनात
कई गांवों की स्थिति ऐसी है कि उनका एक हिस्सा भारत में तो दूसरा हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है. ऐसे हालात में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों द्वारा लगातार रूट मार्च किया जा रहा है. फिलहाल 25 स्थानों पर नाका चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है, जबकि 11 जगहों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गयी है. सोमवार को जिला चुनाव अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने विभिन्न इलाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और रूट मार्च किया.
हुगली में 26 अप्रैल से धारा 163 लागू
हुगली विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. खुर्शीद अली कादरी, जिलाधिकारी हुगली द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी. जारी आदेश के अनुसार मतदान केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के जमावड़े, जुलूस या किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक लगायी गयी है, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका हो.
इन कामों पर होगी रोक
आदेश में कहा गया है कि हथियार या विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर पटाखे फोड़ने पर भी रोक लगायी गयी है. बिना अनुमति के सभा, रैली, जुलूस या धरना आयोजित करने, भड़काऊ या सांप्रदायिक भाषण देने, पोस्टर-बैनर लगाने तथा दीवार लेखन करने पर प्रतिबंध रहेगा. लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन के इस्तेमाल के लिए भी प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य होगी.
पश्चिम बंगाल की अन्य महत्वपूर्ण खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा
मतदान के दिन किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार, पोस्टर प्रदर्शन, मतदाताओं को प्रभावित करने या मतदान से रोकने जैसी गतिविधियों पर सख्ती से रोक रहेगी. साथ ही 48 घंटे पहले से लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा. हालांकि, चिकित्सा आपात स्थिति में यात्रा और आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई को सशर्त अनुमति दी गयी है. यह निषेधाज्ञा 26 अप्रैल शाम 6 बजे से लागू होकर 29 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगी.
Also Read: बंगाल में निष्पक्ष मतदान की तैयारी, एक घंटा पहले बूथ पर आयेंगे माइक्रो ऑब्जर्वर
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Ashish Jha
डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव. लगातार कुछ अलग और बेहतर करने के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश. वर्तमान में बंगाल में कार्यरत. बंगाल की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को टटोलने के लिए प्रयासरत. देश-विदेश की घटनाओं और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स को सीखने की चाहत.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




