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लाभार्थियों के खाते में राशि का भुगतान

सीटीएमआइएस . ई-पेमेंट की नयी व्यवस्था शुरू बांका : अब किसी भी सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली राशि आरबीआइ की नयी व्यवस्था के तहत भुगतान की जायेगी. जी हां, वित्त विभाग ने सीटीएमआइएस अंतर्गत ई-पेमेंट के रूप में नयी तकनीक की शुरूआत की है. नयी व्यवस्था के तहत लाभुक के खाते में […]

सीटीएमआइएस . ई-पेमेंट की नयी व्यवस्था शुरू

बांका : अब किसी भी सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली राशि आरबीआइ की नयी व्यवस्था के तहत भुगतान की जायेगी. जी हां, वित्त विभाग ने सीटीएमआइएस अंतर्गत ई-पेमेंट के रूप में नयी तकनीक की शुरूआत की है. नयी व्यवस्था के तहत लाभुक के खाते में आरबीआइ राशि क्रेडिट करेगी. आरबीआइ एजेंसी बैंक के रूप में काम करेगी. अत्याधुनिक मॉडल से भुगतान में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी. पूर्व में राशि भुगतान की प्रक्रिया काफी जटिल थी.
अबतक लाभुक को दी भुगतान की जानेवाली सभी प्रकार की राशि लंबी प्रक्रिया के बाद पूरी होती थी. मसलन पहले विभाग के खाते में राशि का आवंटन होता था, उसके बाद प्रखंड पदाधिकारी के खाते में राशि दी जाती थी, उसके बाद कई प्रक्रियाओं के बाद आरटीजीएस के माध्यम से लाभुक के खाते तक राशि पहुंच पाती थी. परंतु अब एक ही क्लिक में राशि का भुगतान संभव है. केवल संबंधित लाभूक की सूची खाता संख्या के साथ ट्रेजरी में नयी व्यवस्था के अनुरूप जमा करनी है.
आबीआइ की नयी तकनीक से यह राशि लाभुक के खाते में क्रेडिट कर दी जायेगी. सीटीएमआइएस ई-पेमेंट के संदर्भ में वित्त विभाग ने सभी जिलाधिकारी व विभागध्यक्ष को जानकारी उपलब्ध करा दी है. जिलाधिकारी ने भी जल्द नयी व्यवस्था के क्रियान्वयन का निर्देश दिया है.
क्या कहते हैं अधिकारी
सीटीएमआइएस अंतर्गत ई-पेमेंट के रूप में एक नयी व्यवस्था लागू की गयी है. जिसकी जानकारी सभी विभाग के साथ कृषि विभाग को भी प्राप्त हुई है. नयी योजनाओं का पेमेंट इसी सिस्टम के अनुसार होना है. नयी व्यवस्था से समय व कार्य में पारदर्शिता आएगी.
सुदामा महतो, जिला कृषि पदाधिकारी, बांका
ई-पेमेंट मॉड्यूल में ही विपत्र होगा जमा
सीटीएमआइ सिस्टम की ई-पेंमेंट की वजह से अधिकारियों व लाभुकों का काफी समय बचेगा. इसके लिए केवल सभी विभाग को योजनाओं से संबंधित राशि का विपत्र ई-पेमेंट के मोड्यूल में ही कोषगार में प्रस्तुत करनी होगी. ट्रेजरी से ही नयी व्यवस्था के तहत लाभार्थियों के खाते में राशि का भुगतान कर दिया जायेगा. निर्देश में साफ-तौर कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में राशि की निकासी कर बैंक खाता में जमा नहीं करना है.

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