दहेज हत्या मामले में पति व सास को आजीवन करावास

Published at :05 Jul 2017 5:39 AM (IST)
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दहेज हत्या मामले में पति व सास को आजीवन करावास

बांका : फास्ट ट्रैक कोर्ट केके महता की अदालत में मंगलवार को दहेज हत्या के एक मामले में पति व सास को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. वहीं पत्नी की हत्या कर शव को गायब करने के मामले को लेकर कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को तीन वर्ष की अलग से सजा मुकर्रर की है. […]

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बांका : फास्ट ट्रैक कोर्ट केके महता की अदालत में मंगलवार को दहेज हत्या के एक मामले में पति व सास को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. वहीं पत्नी की हत्या कर शव को गायब करने के मामले को लेकर कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को तीन वर्ष की अलग से सजा मुकर्रर की है. कोर्ट के आदेश के अनुसार अभियुक्तों पर दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार यह सजा चांदन थाना क्षेत्र के सिलजोरी गांव निवासी प्रमोद राय व उनकी मां टेकनी देवी को सुनायी गयी है. सजा सुनाने के बाद दोनों अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में बांका जेल भेज दिया गया.

मामले के अनुसार गत 20 अप्रैल 2008 को दहेज की मांग को लेकर मुनिया देवी की हत्या पति प्रमोद राय व सास टेकनी देवी ने कर दी थी. इस मामले में चांदन थाना में दहेज हत्या की एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कोर्ट में बहस के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव रंजन व बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता संजीव कुमार चौधरी ने बहस में हिस्सा लिया.
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