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पिपरा बगाही पंचायत के मुखिया ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण

Updated at : 01 Dec 2025 7:12 PM (IST)
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पिपरा बगाही पंचायत के मुखिया ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण

AURANGABAD NEWS.पिपरा बगाही पंचायत के मुखिया तौहीद आलम ने सोमवार को न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया. वे महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की पिटाई मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे थे.

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महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की पिटाई मामले में चल रहे थे फरार प्रतिनिधि, अंबा.

पिपरा बगाही पंचायत के मुखिया तौहीद आलम ने सोमवार को न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया. वे महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की पिटाई मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे थे. जानकारी के अनुसार मुखिया ने इसी वर्ष 14 जून को फुलवरिया गांव निवासी कांग्रेस कार्यकर्ता सिंधु देवी की पिटाई कर दी थी. उक्त महिला माई बहिन सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन कर रही थी. घटना के बाद परिजन उसे इलाज के लिए कुटुंबा रेफरल अस्पताल ले गये थे, जहां के चिकित्सकों ने उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया था. अस्पताल में पुलिस की ओर से लिये गये घायल महिला के फर्द बयान के आधार पर मुखिया के विरुद्ध कुटुंबा थाना में कांड संख्या 89/25 दर्ज की गयी थी. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस मुखिया की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयासरत थीं. हालांकि वह फरार चल रहे थे. अब पुलिस दबिश के कारण मुखिया ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है. बता दें कि मुखिया की गिरफ्तारी नहीं होने पर लोगों ने 23 जून को जन आक्रोश मार्च भी निकाला था और मुखिया के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की थी.

आवास सहायक के साथ मारपीट करने व दस्तावेज छीनने का भी दर्ज है मामला

पिपरा बगाही पंचायत के मुखिया अपनी हरकतों को लेकर अक्सर चर्चा में रहे हैं. मुखिया के खिलाफ केवल महिला के साथ मारपीट करने का ही मामला दर्ज नहीं है. बल्कि ग्रामीण आवास सहायक सुधांशु कुमार के साथ मारपीट करने संबंधी मामला भी दर्ज है. मुखिया ने आवास योजना के कार्य को लेकर पंचायत में जाने पर 18 अप्रैल को आवास सहायक के साथ मारपीट की थी.यह मामला भी मुखिया के खिलाफ कुटुंबा थाना में दर्ज है. मारपीट के दौरान मुखिया ने योजना का रजिस्टर और अन्य सरकारी दस्तावेज छीन कर फाड़ दिया था. आवास सहायक ने पॉकेट से नकद रुपये व गले से सोने की चेन झपट लेने का भी आरोप लगाया था. इसके अलावा मुखिया तौहीद आलम मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम और 17 सीएलए एक्ट का भी आरोपित हैं. ऐसा माना जा रहा है कि सभी मामले में उसे रिमांड पर लिया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUJIT KUMAR

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SUJIT KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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