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निराधार साबित हुआ औरंगाबाद के निवर्तमान डीएओ अश्विनी कुमार पर लगा आरोप

Updated at : 25 Nov 2025 6:43 PM (IST)
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निराधार साबित हुआ औरंगाबाद के निवर्तमान डीएओ अश्विनी कुमार पर लगा आरोप

न्यायालय के आदेश पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति से विमुक्त करते हुए बहाल की गई सेवा, सभी वित्तीय लाभ देने का निर्देश

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अंबा. औरंगाबाद के जिला कृषि पदाधिकारी रहे अश्विनी कुमार पर लगाये गये आरोप निराधार साबित हुए है. उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर श्री कुमार के विरुद्ध की गई कार्रवाई से विमुक्त करते हुए उन्हें पुन: सेवा में बहाल कर सभी वित्तीय लाभ देने संबंधी पत्र जारी किया गया है. विभाग के संयुक्त सचिव मदन कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में कृषि अधिकारी अश्विनी कुमार ने विभाग के पटना मुख्यालय में अपना योगदान भी समर्पित किया है. विदित हो कि श्री कुमार औरंगाबाद से पूर्व मोहनियां कैमूर में कार्यरत थे, जहां उनके विरुद्ध इंदिरा आवास योजना अंतर्गत अनियमितता की शिकायत की गई थी. इस मामले में कैमूर (भभुआ) के जिला पदाधिकारी ने बुनियादी इंदिरा आवास योजना में गंभीर अनिमितता बरतने संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजा था. डीएम द्वारा आरोप गठित किये जाने के पश्चात विभागीय कार्रवाई करते हुए अधिसूचना संख्या 180 दिनांक 25.3. 2021 के द्वारा अश्वनी कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी. निवर्तमान डीएओ पर कार्रवाई की होने के बाद बिहार कृषि सेवा संघ ने पुनर्विचार करने का आग्रह किया था. संघ के महासचिव डॉ वेद नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले में पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए बताया था कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की करवाई करने पर सहमति नहीं जताई गई है तथा तत्कालीन कृषि मंत्री रेणु कुशवाहा द्वारा विभाग के त्रिस्तरीय उच्च पदाधिकारियों को जांच करने का निर्देश दिए जाने के बाद भी समिति बनाकर जांच नहीं कराई गई. उन्होंने यह भी जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में औरंगाबाद का प्रदर्शन बेहतर रहने पर बिहार के एकमात्र औरंगाबाद डीएओ को पुरस्कृत किया गया है. इधर कृषि सेवा के अधिकारी अश्वनी कुमार ने मामले से संबंधित उच्च न्यायालय में ही डब्ल्यूजेसी दायर करते हुए न्याय की गुहार लगायी थी. न्यायालय के निर्देश पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई के तकरीबन चार वर्ष आठ महीने बाद विभाग द्वारा श्री कुमार के ऊपर लगाये गये आरोप से मुक्त करते हुए सेवा में बहाल किया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUJIT KUMAR

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SUJIT KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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