आर्म्स एक्ट में छह आरोपियों को दो साल की सजा, अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय ने सुनाई सजा

Published by : kumarsuryakant Updated At : 14 May 2026 8:15 PM

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सांकेतिक तस्वीर

Aurangabad News: औरंगाबाद जिले के अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय दाउदनगर ने आर्म्स एक्ट के छह आरोपियों को दो वर्ष की सश्रम करावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. पुलिस ने 31 जनवरी 2025 को गुप्त सूचना के आधार पर मुस्लिमाबाद एनएच 139 के पास एक निजी भवन में तेज आवाज में गाना बजाकर पार्टी करने के क्रम में एक देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस के साथ छह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था.

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Aurangabad News(ओम प्रकाश): जिले के अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय दाउदनगर के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार ने आर्म्स एक्ट के छह अभियुक्तों को दो वर्ष की सश्रम करावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. दाउदनगर थाना कांड संख्या 73/25 में एपी विनय कुमार के संचालन के बाद सुनवाई पूरी करते हुए दाउदनगर थाना क्षेत्र के तरारी निवासी शहनवाज आलम, सुजीत कुमार उर्फ आदित्य प्रताप, तौकीर अहमद, मो सलाम खान, संजय कुमार एवं साबिर खान को धारा 25(1बी), आर्म्स एक्ट में दो-दो वर्ष सश्रम करावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है.

दोनों सजा साथ-साथ चलेगी

धारा 26 आर्म्स एक्ट में सभी अभियुक्तों को छह-छह माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. बताया गया कि 31 जनवरी 2025 को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मुस्लिमाबाद एनएच 139 के पास एक निजी भवन में तेज आवाज में गाना बजाकर पार्टी करने के क्रम में एक देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस के साथ छह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था.

पुलिस मुख्यालय औरंगाबाद द्वारा जारी प्रेस बयान के अनुसार, पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान, हयूमन इनटेलीजेन्स, घटनास्थल का निरीक्षण, एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण करते हुए वादी एवं साक्षियों का बयान और आयुद्ध निरीक्षक की जांच रिपोर्ट की गहनता से अवलोकन कर कांड दैनिकी में अंकित करते हुए अद्यतन कांड दैनिकी तथा आरोप पत्र न्यायालय में विचारण हेतू समर्पित किया.

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