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पदमुक्त हुई रफीगंज प्रखंड प्रमुख स्नेहा सिंह, पांच वर्षों तक पंचायत निकाय का नहीं लड़ पायेंगी चुनाव

मजदूरों का पैसा ठेकेदारों के खाते में स्थानांतरण कराने के मामले में प्रमंडलीय आयुक्त ने की कार्रवाई

मजदूरों का पैसा ठेकेदारों के खाते में स्थानांतरण कराने के मामले में प्रमंडलीय आयुक्त ने की कार्रवाई

औरंगाबाद नगर. पंचायती राज विभाग पटना द्वारा रफीगंज प्रखंड प्रमुख स्नेहा सिंह को प्रमुख के पद से पदमुक्त कर दिया है. यह कार्रवाई लोक प्रहरी वाद संख्या-13/2024 ईश्वर कुमार एवं अन्य बनाम स्नेहा सिंह में लोक प्रहरी-सह-आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया जी द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में हुई है. छह अक्तूबर को पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार द्वारा कार्रवाई से संबंधित जारी पत्र से प्रमुख को पदमुक्त करने की जानकारी दी गयी है. लोक प्रहरी-सह-प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के वाद संख्या-13/2024 ईश्वर कुमार एवं अन्य बनाम स्नेहा सिंह में बिहार पंचायत राज अधिनियम से प्राप्त शक्तियों के आलोक में स्नेहा सिंह के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने की अनुशंसा पंचायती राज विभाग बिहार से की गयी थी. गोरडीहा गांव निवासी व पंचायत समिति सदस्य ईश्वर कुमार व सिहुली गांव के अरमान खान द्वारा प्रतिवादी स्नेहा सिंह तथा प्रतिवादी प्रखंड विकास पदाधिकारी उपेंद्र दास के विरुद्ध 28 अक्टूबर 2024 को लोक प्रहरी-सह-प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के समक्ष मामला दाखिल किया गया था. आरोप लगाया गया था कि प्रमुख और बीडीओ के मिलीभगत से 15वीं वित्त आयोग मद से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की अवहेलना करते हुए सरकारी राशि का दुर्विनियोग किया गया. विभाग के दिशा-निर्देश के विपरीत मजदूरी मद की राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाता में नहीं कर योजना अभिकर्ता व बिचौलियों के बैंक खाता में किया गया, जो सरकारी राशि के गबन व बंदरबांट को परिलक्षित करता है. इसके अलावे मिट्टी उड़ाही कार्य की चयनित योजनाओं में धरातल पर कोई कार्य कराये बिना राशि की निकासी करने का भी आरोप लगाया गया था. इसमें प्रमुख पति अमित कुमार सिंह की भी सहभागिता एवं सलिप्तता बतायी गयी थी. इधर, आरोपों से संबंधित मामले में कई बार जांच की गयी. कई दफे सुनवाई की गयी. अंतत: कुछ मामले सत्य पाये गये.

योजनाओं की क्रियान्वयन में स्थापित नियमों एवं प्रावधानों की हुई अनदेखी

सचिव द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम तथा बिहार पंचायत राज कार्य संचालन नियमावली के प्रावधान अनुसार प्रखंड प्रमुख एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी ने बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा में निहित दिशा-निर्देश का अनुपालन करने व कराने के प्रति गंभीरता एवं संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया गया. क्रियान्वित योजनाओं में वित्तीय अनियमितता प्रतिवेदित की गयी है. जिससे स्पष्ट होता है कि पंचायत समिति की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन में स्थापित नियमों एवं प्रावधानों की अनदेखी कर सरकारी राशि का गबन एवं दुरूपयोग किया गया है. प्रमुख द्वारा पंचायती समिति की नियमित बैठक नहीं बुलाई जाती है, जो बिहार पंचायत राज अधिनियम एवं बिहार पंचायत राज कार्य संचालन नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन है. जांच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पूर्व प्रखंड प्रमुख गीता सिंह की कार्यवधि में क्रियान्वित योजनाओं में अंतिम भुगतान वर्तमान प्रखंड प्रमुख एवं वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, रफीगंज द्वारा किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में पूर्व क्रियान्वित योजनाओं की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी के लिए वर्तमान प्रखंड प्रमुख एवं वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होता है, परंतु पूर्व की क्रियान्वित योजनाओं से संबंधित अंतिम भुगतान के क्रम में पंचायती राज विभाग, बिहार के पत्रांक में निहित दिशा-निर्देश की अवहेलना करते हुए मजदूरी की राशि संबंधित मजदूरों के बैंक खाता में अन्तरित नहीं कर योजना अभिकर्ता एवं अन्य के बैंक खाता में आंतरित किया जाना निश्चित रूप से स्थापित नियमों एवं प्रावधानों की अनदेखी करने की मंशा को परिलक्षित करता है. अतः बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 44 (4) के अधीन प्राप्त शक्तियों के आलोक में प्रखंड प्रमुख स्नेहा सिंह को पद से आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से पदमुक्त करते हुए उन्हें अगले पांच वर्षों तक पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में उम्मीदवार होने की पात्रता से वंचित किया जाता है. इधर, प्रखंड प्रमुख से भी पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका.

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