बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर पारा विधिक स्वयंसेवकों का डोर-टू-डोर मुहिम शुरू
Published by : SUDHIR KUMAR SINGH Updated At : 15 Jan 2026 6:08 PM
इसके लिए प्रत्येक प्रखंड के लिए अलग-अलग पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रतिनियुक्त किया गया
औरंगाबाद शहर. बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन के लिए सौ दिवसीय गहन जागरूकता अभियान को सफल और प्रभावी बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभाकक्ष में पारा विधिक स्वयं सेवकों को ग्रामीण स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाने तथा डोर-टू-डोर अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करते हुए कहा कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी राष्ट्रीय एवं महत्वाकांक्षी पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य देश से बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करना और बच्चों, विशेषकर लड़कियों के अधिकारों को रक्षा करना है. इसके लिए प्रत्येक प्रखंड के लिए अलग-अलग पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रतिनियुक्त किया गया है. सचिव ने कहा कि चूंकि अधिकांश पारा विधिक स्वयं सेवक ग्रामीण परिवेश से आते हैं इसलिए प्रत्येक गांव में अपने स्तर से आवश्यक रूप से व्यापक जन-जागरूकता चलाते हुए इसे सफल बनायें. सचिव ने पारा विधिक स्वयं सेवकों को मुक्त भारत पोर्टल 1098 के बारे में बताया गया कि बाल विवाह से संबंधित घटनाओं का इसपर रियल टाइम ट्रैकिंग की जाती है जिसे आपके माध्यम से इस पोर्टल का ग्रामीण स्तर तक जानकारी देना आवश्यक है. सचिव ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर स्तर से पहल करने और इसके लिए सतत निगरानी करने का तथा पारा विधिक स्वयं सेवकों को 11 दिनों तक वृहद प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया गया. पारा विधिक स्वयं सेवकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत व्यापक जन-जागरूकता चलाने तथा सहायता के लिए पारा विधिक स्वयं सेवकों को पंपलेट भी उपलब्ध कराया गया. जिसपर वृहद रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभाव के बारे में प्राधिकार द्वारा संकलन किया गया है. इस प्रशिक्षण सत्र में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना विनय प्रताप तथा कानूनी सहायता प्रतिरक्षा परामर्शदाता प्रणाली के उप मुख्य बचाव अधिवक्ता अभिनंदन कुमार द्वारा अलग-अलग सत्रों में उपस्थित पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया गया है.
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