औरंगाबाद में पंचायत कर्मियों की बायोमैट्रिक हाजिरी अनिवार्य, बिना उपस्थिति नहीं मिलेगा वेतन

Author Om Prakash|Edited by Rajeev Kumar
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पंचायत कर्मियों की बायोमैट्रिक हाजिरी अनिवार्य, बिना उपस्थिति नहीं मिलेगा वेतन

मो जफर इमाम | Prabhat Khabar Network

दाउदनगर प्रखंड में पंचायत कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है. बिना उपस्थिति दर्ज कराए वेतन या मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा. यह नई व्यवस्था पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगी.

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Biometric Attendance : बिहार सरकार और जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में दाउदनगर प्रखंड प्रशासन ने पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति को लेकर सख्ती शुरू कर दी है. प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) मो. जफर इमाम ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब सभी पंचायत कर्मियों के लिए पंचायत सरकार भवन में स्थापित बायोमैट्रिक मशीन पर प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा. बिना बायोमैट्रिक हाजिरी के किसी भी कर्मी का मानदेय या वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा.

पंचायत सरकार भवन में नियमित उपस्थिति जरूरी

बीडीओ ने कहा कि सभी पंचायत स्तरीय कर्मियों को अपने निर्धारित पंचायत सरकार भवन में नियमित रूप से उपस्थित रहकर सरकारी कार्यों का निष्पादन करना होगा. बायोमैट्रिक व्यवस्था लागू होने से कार्यालयों में कर्मियों की नियमित मौजूदगी सुनिश्चित होगी और आम लोगों को सरकारी सेवाएं समय पर मिल सकेंगी.

11 श्रेणियों के कर्मियों की होगी मैपिंग

उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के नोडल पदाधिकारियों की निगरानी में राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कार्यपालक सहायक, आवास सहायक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, विकास मित्र समेत कुल 11 श्रेणियों के पंचायत स्तरीय कर्मियों की बायोमैट्रिक मैपिंग कराई जा रही है.

हर माह 25 तक भेजनी होगी रिपोर्ट

बीडीओ के अनुसार प्रत्येक माह की 25 तारीख तक सभी पंचायतों की बायोमैट्रिक उपस्थिति रिपोर्ट जिला पंचायत शाखा को भेजी जाएगी. इसी रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मियों के मानदेय और वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी होगी.

पंचायत सचिवों को दिए सख्त निर्देश

उन्होंने बताया कि जिन कर्मियों के पास एक से अधिक पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार है, उनके लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किए जाएंगे, ताकि वे सभी पंचायतों में सुचारु रूप से अपनी सेवाएं दे सकें. बीडीओ ने सभी पंचायत सचिवों को आदेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि नई व्यवस्था से पंचायत कार्यालयों में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी.


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