उत्तर कोयल के लिए शेष 4.8515 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की चल रही प्रक्रिया
Published by : SUDHIR KUMAR SINGH Updated At : 19 Jan 2026 5:41 PM
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने परियोजना के कार्यों का लिया जायजा
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने परियोजना के कार्यों का लिया जायजा औरंगाबाद शहर. बिहार सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर कोयल जलाशय परियोजना से संबंधित समीक्षा की. इसमें जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा, अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी उपेंद्र पंडित, सदर डीसीएलआर श्वेतांक लाल सहित, वरीय उपसमाहर्ता रितेश कुमार यादव एवं संबंधित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए. गौरतलब है कि उत्तर कोयल जलाशय परियोजना झारखंड से प्रारंभ होकर बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला अंतर्गत नवीनगर, कुटुंबा, देव, औरंगाबाद एवं मदनपुर प्रखंडों से होते हुए गया जिला में प्रवेश करती है. इस परियोजना के अंतर्गत कुल नौ पैकेज (पैकेज–तीन से पैकेज–11 तक) शामिल है, जिनकी कुल लंबाई 77.69 किमी है. इसमें से लगभग 12 किमी गया जिला में तथा शेष 61.69 किमी औरंगाबाद जिला में स्थित है. मुख्य सचिव द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना की नियमित एवं सतत समीक्षा की जा रही है. उत्तर कोयल जलाशय परियोजना अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, नवीनगर, अंबा, औरंगाबाद, मदनपुर एवं गया द्वारा की जा रही है. परियोजना के अंतर्गत कुल 41.251 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है, जिसमें से अब तक 36.3995 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पूर्ण कर लिया गया है. शेष 4.8515 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है. मुख्य सचिव की गयी उच्चस्तरीय समीक्षा के आलोक में जिलाधिकारी ने उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के त्वरित एवं निर्बाध क्रियान्वयन के लिए नवीनगर, कुटुंबा, मदनपुर, देव व रफीगंज के अंचलाधिकारी तथा उत्तर कोयल नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता औरंगाबाद, मदनपुर, अंबा, नवीनगर व गया को स्पष्ट एवं कड़े निर्देश दिये गये कि परियोजना से संबंधित शेष भूमि के हस्तांतरण सहित सभी आवश्यक औपचारिकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें. साथ ही डीएम द्वारा उत्तर कोयल नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि एसआइए के लिए निर्धारित राशि संबंधित संस्थान को अविलंब उपलब्ध करायी जाये, ताकि वैधानिक प्रक्रियाओं में किसी भी स्तर पर विलंब न हो तथा परियोजना का कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जा सके.
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