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दहेज हत्या के आरोपित पति व सास-ससुर दोषी करार, सजा पर सुनवाई 29 को

Updated at : 25 Nov 2025 3:55 PM (IST)
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दहेज हत्या के आरोपित पति व सास-ससुर दोषी करार, सजा पर सुनवाई 29 को

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिक सूचक ओबरा थाना क्षेत्र के कदवरी चेचाडी निवासी नंद राजवंशी ने 10 अक्टूबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी

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औरंगाबाद नगर. व्यवहार न्यायालय के जिला जज पंचम उमेश प्रसाद ने हसपुरा थाना कांड संख्या -279/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधीन पति सहित सास-ससुर को दहेज हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया है. एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि बेबीपुर गांव निवासी अभियुक्त विकास कुमार, उसके पिता योगेंद्र राजवंशी और उसकी मां जोखन देवी को भादवि की धारा-304 बी, 120 बी, 201, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 में दोषी करार दिया गया है. सास-ससुर को बंध पत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है.सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 29 नवंबर निर्धारित की गयी है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिक सूचक ओबरा थाना क्षेत्र के कदवरी चेचाडी निवासी नंद राजवंशी ने 10 अक्टूबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि अपनी पुत्री प्रियंका कुमारी की धूमधाम से शादी विकास कुमार से की थी. उपहार स्वरूप एक लाख,बाइक, गहना दी थी. शादी के कुछ माह बाद लड़के पक्ष द्वारा 50 हजार रुपए की मांग की जाने लगी . लड़की को जान मारने की धमकी दी जाने लगी. सात अक्टूबर 2023 को 10 बजे सुबह लड़की ने फोन कर बताया कि उसके साथ परिजनों द्वारा मारपीट की गयी. जान भी मार सकते हैं.दोपहर 12 बजे एक दूसरे व्यक्ति द्वारा फोन की जाती है कि आपकी लड़की की हत्या हो गयी है. शव को जलाने की तैयारी है. लड़की पक्ष वाले की गांव आने की खबर सुनकर लड़के पक्ष द्वारा बोरी में लाश बांधकर एक खेत में फेंक कर सब फरार हो गए.लाश बरामद कर लड़की पक्ष ने इसकी सूचना हसपुरा थाना को दी. हसपुरा थाना ने लाश को कब्जे में लेकर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाई और पोस्टमार्टम करवाया. इसके बाद अभियुक्तो के खिलाफ छापेमारी करने लगी.इधर अभियुक्तों को दोषी करार होने पर पीड़ित पक्ष ने संतोष जताया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUJIT KUMAR

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